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#गभाना। विष्णु सेठ के गोदाम पर छापामार कार्रवाई, भतीजे ने बयान में गेंहू और चावल सरकारी बताई

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अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़। उप जिलाधिकारी गभाना और पूर्ति निरीक्षक गभाना शिवकुमार त्यागी द्वारा पिसावा नगर पंचायत में पुलिस बल लेकर विष्णु सेठ के गोदाम पर छापा मारा गया।  गोदाम के अंदर जाने पर पाया गया कि गोदाम में तीन स्थानों पर चावल व गेहूं रखा है. गोदाम मालिक श्री विष्णु सेठ से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें बुलाया गया और चावल गेहूं के वैद्य कागजात व फर्म का रजिस्ट्रेशन , मंडी समिति का लाइसेंस आदि प्रपत्र दिखाने हेतु कहा गया किंन्तु श्री विष्णु सेठ उपस्थित नहीं हुए और ना ही वांछित प्रपत्र उपलब्ध कराए गए। इससे स्पष्ट है कि श्री विष्णु सेठ द्वारा सरकारी गेहूँ और चावल की खरीद - फरोख्त का अवैध व्यापार किया जा रहा है ।


मौके पर फर्द बरामदगी / सुपुर्दगीनामा के अनुसार गोदाम में तीन स्थानो पर जूट के 76 कटटो में 44.66 कुंटल गेहूं तथा प्लास्टिक के 65 कटटो में 43.94 कु ० चावल कुल 88.60 कुन्तल खाद्यान्न उपलब्ध पाया गया । उक्त बरामद शुदा गेहूं एवं चावल कब्जे में लेकर श्री अनिल शर्मा गोदाम सहायक एस ० एफ ० सी ० सोमना गभाना  की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर मालिक श्री विष्णु सेठ और विष्णु गोयल के भतीजे श्री गुलशन दौरान-ए-कार्यवाही गोदाम पर आ गए जिनके द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट गभाना की उपस्थिति में बयान दिया गया कि उनके चाचा श्री विष्णु सेठ उर्फ विष्णु गोयल चलाते हैं जिसमें सरकारी गेहूं एवं चावल की खरीद फरोख्त का कार्य किया जाता है।मौके पर मंडी समिति गभाना की टीम जिसमें श्री नरेंद्र प्रताप सिंह मंडी निरीक्षक और नेपाल सिंह मंडी सहायक तथा श्री योगेश कुमार मंडी सहायक भी दौरान - ए- कार्यवाही उपस्थित है जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि विष्णु सेठ की उक्त फर्म द्वारा मंडी समिति का कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है जिस कारण मंडी समिति की गोदाम सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है।विष्णु गोयल के द्वारा सरकारी गेहूं एवं चावल का अवैध कारोबार किया जा रहा है जो राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्गत उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु ( विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन ) आदेश 2016 ( यथा संशोधित ) का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ( यथा संशोधित ) की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है । अतः विष्णु सेठ उर्फ विष्णु गोयल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अर्न्तगत थाना पिसावा में अभियोग पंजीकृत कराये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।*


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