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अलीगढ़ के टप्पल में ढाई साल की बच्ची की हत्या के मामले में एक दोषी करार

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अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम,अलीगढ़। जिले के टप्पल में ढाई साल की बच्ची की हत्या के मामले में मंगलवार को एडीजे 12 सिद्धार्थ सिंह की अदालत ने मुख्य आरोपित जाहिद को दोषी करार दिया है। जबकि तीन लोगों को दोषमुक्त कर दिया। सजा सुनने के लिए 23 नवंबर की तिथि नियत की गई है।अलीगढ़ के टप्पल में 30 मई 2019 को ढाई साल की बच्ची घर से गायब हो गई थी। दो जून की सुबह उसका शव घर से 100 मीटर दूर कूड़े के ढेर पर मिला था। बच्ची की हत्या से पूरे देश में गुस्सा था। पुलिस ने जाहिद, उसकी पत्नी सबुस्ता, भाई मेहंदी हसन व पड़ोसी असलम को जेल भेज दिया था। हालांकि जाहिद व सबुस्ता हाईकोर्ट से जमानत के बाद बाहर आ गए थे। मामले में शुरू में  Paxo Act पाक्सो की धारा जोड़ी गई थी, लेकिन फोरेंसिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में केस में हत्या की धारा ही रह गईं। इधर, एडीजे 12 की कोर्ट में आरोपित को दोषी करार दिया गया।

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