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वोटर आईडी से आधार कार्ड लिंक कराने के लिये मतदाताओं को आधार नम्बर के दुरूपयोग न होने के प्रति करें जागरूक

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*मण्डलायुक्त ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिये राजनैतिक दलों के साथ की समीक्षा*

*08 दिसम्बर तक पात्र एवं अर्ह मतदाता बनवा सकते हैंे वोट*

*राजनैतिक दल बीएलए को सक्रिय कर नये मतदाताओं को शामिल कराने में करें सहयोग*


अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम,अलीगढ़ 06 दिसम्बर 2022(सू0वि0)। निर्वाचक नामावली के रोल प्रेक्षक मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर संचालित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की गतिविधियों के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन अधिकारियों के साथ कलैक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की गयी। मण्डलायुक्त ने  कहा कि प्रत्येक अर्ह नागरिक को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिये। ऐसे युवा जो 01 जनवरी को 18 वर्ष के हो रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। निर्वावचक नामावली में शामिल मृतक, डुप्लीकेट, व शिफ्टेड व्यक्तियों का अपमार्जन किया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नाम निर्वाचक नामावली में अधिक से अधिक संख्या में जोड़े जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी मतदान उतना ही शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न हो सकेगा।

रोल प्रेक्षक ने बताया कि जनपद में संचालित विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 09 नवम्बर से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, जो 08 दिसम्बर तक चलेगी। इसके साथ ही 04 विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गयी थी। 08 दिसम्बर तक बीएलओ द्वारा नाम जोड़ने, संशोधित करने एवं हटाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आव्हान किया कि वह अपने स्तर से भी बूथ लेबिल एजेन्ट को सक्रिय करें ताकि छूटे हुए पात्र एवं अर्ह मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जा सके। उन्होंने कहा कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ इस बात का भी ध्यान रखें जिन मतदाताओं विशेषकर बालिकाओं की शादी के उपरान्त दूसरे स्थान पर वोट बन जाता है उनका नाम मतदाता सूची से अपमार्जित कराएं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से किसी मतदाता की मृत्यु हो जाने पर उसका मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करके ही उनका नाम सूची से हटाया जाए। 

जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने निर्देश दिये कि अभी मतदाता सूची में नाम शामिल कराया जा सकता है ऐसे में विशेष रूप से 18-20 आयुवर्ग के युवा, महिला, ट्रांसजेण्डर, दिव्यांग एवं 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध मतदाताओं का सत्यापन कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करें। उन्होंने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड़ से लिंक कराने की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनपद के 27,11,064 मतदाताओं के सापेक्ष अभी तक 14,11,717 ही फार्म-6बी प्राप्त हुए हैं, जबकि 12,99,347 शेष हैं। मण्डलायुक्त ने कहा कि मतदाता जागरूकता एवं मतदाताओं को बूथ की जानकारी देने के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए। स्वीप गतिविधियां लगातार जनपद में चलती रहनी चाहिए। मतदाता से आधार एकत्रित करते समय आश्वस्त करें कि उनके आधार पर दुरूपयोग नहीं होगा, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों, बीएलओ को कड़े निर्देश जारी किए गये। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये अथवा आन-लाईन पोर्टल www.nvsp.in एवं www.voterportal.eci.gov.in एवं मोबाइल एप्लीकेशन Voter helpline के माध्यम से फार्म-6बी (आधार नम्बर लिंक) स्वयं भी कर सकते हैं। आधार कार्ड से संबंधित समस्त जानकारियां गोपनीय रहेंगी।


*शत-प्रतिशत मतदाताओं को जोड़ने के लिये आयोग ने किया अहम बदलाव:*

लोकतंत्र में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागेदारी सुनिश्चित करने एवं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद््देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष भर में 04 अर्हता तिथियां 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी हैं। मण्डलायुक्त ने बताया कि अब कोई भी नागरिक जो उक्त तिथियों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा हो, प्रारूप 6 पर अपना आवेदन अग्रिम रूप से अपने स्थल से सम्बन्धित नामित अधिकारियों को उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने मण्डल के सभी जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि उपरोक्त अवधि में विधानसभा निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कर लें, यदि उनका नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं है तो प्रारूप-6 पर अपना आवेदन भरें, यदि नामावली में पंजीकृत मतदाता की मृत्यु हो गयी है या स्थान परिवर्तन के कारण नाम हटाया जाना हो तो प्रारूप-7 पर एवं यदि निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन, डुप्लीकेट ईपिक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की अन्दर अथवा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थान परिवर्तन कराना हो तो प्रारूप-8 पर अपना आवेदन उपरोक्त नियत स्थलों पर भरकर जमा कर दें। उन्होंने कहा कि सभी लोग इस लोकतंत्र में भाग लें, इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराएं।

बैठक में इस दौरान जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह, एडीएम प्रशासन डीपी पाल, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त एसडीएम, समस्त तहसीलदार, बीएलओ सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण, भाजपा से उदयवीर सिंह लोधी, कांग्रेस से नदीम गफ़ूर, आप से मनीष शर्मा, बीएसपी से विजेंद्र सिंह विक्रम, भगत सिंह अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

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