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अलीगढ़। पर्व, परीक्षाओं एवं सन्निकट नगरीय निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू

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अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 16 मार्च 2023 (सू0वि0) जनपद में 22 मार्च को चेटीचन्द्र, 30 मार्च को रामनवमी, 04 अप्रैल को महावीर जयन्ती, 07 अप्रैल को गुड फ्राईउे, 14 अप्रैल को डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस, 21 अप्रैल को जमात-उल-विदा, 22 अप्रैल को ईद-उल-फितर, 05 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 09 मई को लोकनायक महाराणा जयन्ती, सन्निकट नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 एवं विभिन्न बोर्ड व विश्वविद्यालयों की परीक्षायें विभिन्न तिथियों में सम्पन्न कराई जानी हैं। इन अवसरों पर लोकशान्ति बनाये रखने और त्योहारों एवं नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन डीपी पाल ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा अर्थात धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। 

निषेधाज्ञा लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की भावनायें आहत हों। निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 07 जून 2023 तक लागू रहेगा और उन सभी लोगों पर प्रभावी होगा जो इस अवधि में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास अथवा आवागमन करते हैं।  

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*जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक 22 जुलाई को*

जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिलास्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक 17 मार्च को सांय 04ः00 बजे से कलैक्ट्रेट सभागार में की जाएगी। 

उपायुक्त उद्योग बीरेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में एमओयू के क्रियान्वयन, निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित प्रकरणो, गत बैठक की कार्यवाही की अनुपालन आख्या पर विचार एवं अन्य औद्योगिक आस्थानों की समस्याओं की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वह पूर्ण तैयारी के साथ अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें। 

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*मिट्टी खनन अनुज्ञा के लिये आवेदक नियमानुसार खनन योजना सहित करें आवेदन*


अलीगढ़ 16 मार्च 2023 (सू0वि0) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय लखनऊ द्वारा 04 जनवरी 2018 को साधारण मिट्टी के खनन योजना अनुमोदित किये जाने के लिये जिलाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। 

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने जनसामान्य को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-35 में खनन योजना प्रस्तुत एवं अनुमादित किये जाने का प्राविधान है। ऐसे में जनपद में मिट्टी खनन अनुज्ञा के लिये आवेदक नियमानुसार खनन योजना सहित आवेदन करें। खनन योजना अनुमोदन के उपरान्त ही साधारण मिट्टी के खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत एवं अस्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाएगी। 

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