अलीगढ मीडिया न्यूज़ ब्यूरो, अलीगढ| राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार और माननीय जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में विशेष लोक अदालत का आयोजन 29, 30 एवं 31 जनवरी को किया जायेगा। विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित विद्युत अधिनियम 2023 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (ई सी एक्ट )के न्यायालय में लंबित शमनिय, दण्डिक विद्युत अधिनियम के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा।
अपर जिला जज कोर्ट संख्या 03/नोडल अधिकारी लोक अदालत सुभाष चन्द्रा अष्टम ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जो भी पक्षकार, अभियुक्तगण अपने मामले का निस्तारण विशेष लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हों वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय या कार्यालय में नियत तिथि से पूर्व देकर विशेष लोक अदालत का लाभ उठायें।