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डीईओ 04 जून को होने वाली मतगणना के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं अभ्यर्थियों के साथ की बैठक


अलीगढ मीडिया न्यूज़, अलीगढ़| जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए मतगणना की तैयारियों के संबंध में 15-अलीगढ़ एवं 16-हाथरस (आंशिक) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्यीय राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, मंत्री और सचिवों के साथ बैठक आहूत की गई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के तहत मतगणना 4 जून को धनीपुर मंडी में कराई जाएगी। 

     जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी को मतगणना दिवस की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम स्थल, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था, कार्मिकों के रैंडमाइजेशन, स्ट्रांग रूम खोलने की प्रक्रिया, मतगणना के बाद सीलबंद ईवीएम को स्थानांतरित करने, मतगणना एजेंटों की नियुक्ति, मतगणना टेबलों के आवंटन से संबंधित गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। डीईओ ने बताया कि शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी मतगणना एजेन्ट प्रारूप 18 की छायाप्रति एवं जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र 07 बजे तक मतगणना स्थल पर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लें, मतगणना आरम्भ होने के बाद न किसी को प्रवेश दिया जाएगा और न ही कोई मतगणना एजेन्ट बदला जाएगा। 

      उन्होंने बताया कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को मंडी परिसर के पास जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीईओ ने सभी से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि मतगणना हॉल के पास वाहनों का प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। परिसर के पास केवल अधिकृत और वाहन पास वाले लोगों को ही आने की अनुमति दी जाएगी। डीईओ ने कहा कि पूरी मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों के अधिकृत उम्मीदवार और मतगणना एजेंट स्ट्रॉग रूम खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 06 जून तक आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में सभी राजनैतिक दल एवं प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 


मतगणना परिसर में बिना पहचान पत्र के किसी को नहीं मिलेगा प्रवेश

उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज कुमार द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना एजेंट बनाने के लिए फॉर्म 18 भरकर वांछित सूचनाएं देनी होगी, जिससे गणना एजेण्ट का पहचान पत्र निर्गत हो सके। प्रत्याशी मतगणना एजेंट बनाने के लिए यथाशीघ्र फार्म 18 सहित दो फोटो एवं एजेन्ट का पहचान पत्र तत्काल उपलब्ध करा दें, जिससे पहचान पत्र बनाया जा सके। महापौर, नगर निकायों के चेयरमैन, सरकारी व्यक्ति एवं सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को एजेन्ट नहीं बनाया जा सकता है। बिना पहचान पत्र के किसी को भी मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतगणना एजेन्ट अपनी अधिकृत टेबिल पर ही उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 14-14 ईवीएम काउंटिंग टेबिल के साथ ईटीपीबीएस के लिए 12 स्कैनिंग टेबिल (एक यूनिट) एवं पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 12 टेबिल लगाई जाएंगी। छर्रा एवं हाथरस विधानसभा के पोस्टल बैलेट की मतगणना हाथरस में ही संपन्न होगी, यहां केवल ईवीएम से मतगणना कराई जाएगी। मतगणना स्थल पर समुचित पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी। समस्त सम्बंधित अपनी गाड़ियां निर्धारित पार्किंग स्थल में ही खड़ी की जायेंगी। मतगणना हॉल में मतगणना कार्मिकों व मतगणना एजेण्ट के प्रवेश के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था की गयी है। 


मतगणना हॉल में क्या लाएं क्या नहीं:

ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डर, सभी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस, वाटर बोतल, अस्त्र-शस्त्र, मोबाइल, कैलकुलेटर, ज्वलनशील पदार्थ, बीडी-सिगरेट एवं माचिस को प्रतिबन्धित किया गया है। प्रत्याथी एवं एजेन्ट अपने साथ पेन-पेसिंल, सादा कागज, डायरी और फॉर्म 17सी की डुप्लीकेट कॉपी रख सकते हैं। 

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