सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 07 दिसम्बर को, अधिक से अधिक धनराशि करें दान

Aligarh Media Desk
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जिले के गणमान्य व्यक्ति, उद्योगपति, अधिकारी व आमजन भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के परिवारों कल्याणार्थ अधिक से अधिक धनराशि करें दान: डीएम, विशाख जी0

अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ : जिलाधिकारी विशाख जी0 ने शहीदों के परिवारों की मदद के उद्देेश्य से 07 दिसम्बर को मनाए जाने वाले सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर जनपदवासियों से अधिक से अधिक धन दान कर धनराशि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में जमा कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि झण्डा दिवस पर जमा धनराशि भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिये उपयोग की जाती है। डीएम ने जिले के सभी गणमान्य व्यक्तियों, उद्योगपतियों, अधिकारियों व जनसामान्य से अपील करते हुये कहा है कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक दान करें ताकि इस कोष में अधिक से अधिक धनराशि जमा की जा सके।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी एवं सेवानिवृत्त विंग कमाण्डर जितेन्द्र कुमार चौहान ने अवगत कराया है कि देश की सुरक्षा के लिये हमारे सैनिक दिन-रात एक कर अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन कई बार देश की सुरक्षा में सैनिकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। ऐसे में इन सैनिकों के घरवालों के दर्द को समझ पाना बहुत कठिन होता है। उन्होंने बताया है कि शहीदों के परिवारों की मदद के उद्देेश्य से हर वर्ष की भॉति इस वर्ष भी 07 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया जाएगा, ताकि देश की सुरक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद की जा सके। 

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*आतिशबाजी भण्डारण एवं बिक्री के संबंध में आमजन एक माह तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति*


अलीगढ़ 02 दिसंबर 2024 (सू0वि0): नगर मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी अधिकारी विस्फोटक राम शंकर ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि मैसर्स-“ओम एन्टरपाईजेज”, अंगनगंज, अलीगढ़-पलवल रोड खैर जिला अलीगढ़ के पार्टनर सुमित गर्ग, धीरज गर्ग पुत्रगण सुशील कुमार गर्ग, भावुक गर्ग, कपिल गर्ग पुत्रगण विजय कुमार गर्ग निवासी ओमनगर खैर व कुलदीप अग्रवाल पुत्र किशन स्वरूप अग्रवाल निवासी त्रिवेणी नगर, खैर के द्वारा कस्बा खैर, अलीगढ़ के गाटा संख्या 3016/3, 3016/4 जिला अलीगढ़ में आतिशबाजी भण्डारण के लिए 6 गोदाम व आतिशबाजी बिक्री के लिए 6 दुकान निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया गया है।

नगर मजिस्ट्रेट ने उक्त के क्रम में सर्व साधारण से अपेक्षा की है कि यदि किसी पक्ष को कोई आपत्ति हो, तो वह विज्ञप्ति के प्रकाशन तिथि से एक माह के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में अपनी आपत्ति नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। 

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