डीएओ ने उर्वरक कम्पनी प्रतिनिधि एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं के साथ की बैठकI

Aligarh Media Desk
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आईएफएमएस पोर्टल पर अक्रियाशील उर्वरक लाइसेंस वाले विक्रेताओं को न की जाए उर्वरक आपूर्ति

अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़: जिला कृषि अधिकारी धीरेन्द्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिले में कार्यरत क्रियाशील व अक्रियाशील थोक व फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के सम्बन्ध में उर्वरक समीक्षा बैठक का आयेजन किया गया। बैठक में जिले के सभी उर्वरक कम्पनी प्रतिनिधि एवं समस्त थोक उर्वरक विक्रेता उपस्थित रहें। 

डीएओ ने स्पष्ट निर्देश दिये कि जिन उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र या उर्वरक लाइसेंस आईएफएमएस पोर्टल पर क्रियाशील नहीं है या अपडेट नहीं है उनको किसी प्रकार के उर्वरक की आपूर्ति न की जाए। उन्होंने कहा कि जिन कम्पनी उर्वरक प्रतिनिधि द्वारा या थोक उर्वरक विक्रेता द्वारा अक्रियाशील एवं आईएफएमएस पोर्टल पर उर्वरक विक्रय लाईसेन्स अपटेड नही है को उर्वरक की आपूर्ति की जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं उर्वरक परिसंचलन आदेश 1973 में दिये गये प्राविधानों के तहत व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर करा दी जायेगी। बैठक में उपस्थित आईपीएल उर्वरक प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि अक्रियाशील व क्रियाशील उर्वरक विक्रय लाईसेन्सों को डीएक्टीवेट व एक्टीवेट करने की कार्यवाही की जाये।

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