#Breaking.. अलीगढ़| मदरसा इस्लामिया अरबिया के प्रबन्धक और प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप, DM से शिकायत

Aligarh Media Desk


उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अलीगढ़ मण्डल से की गई थी | शिकायत पर हुईं जाँच में नियमावली 2016 के तहत रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद के पत्र संख्या 1801/04-02-2021 की अवहेलना पाई गई| जिसके लिए प्रथानाचार्य समीउर्रहमान पर कार्यवाही करते हुये माह अप्रैल का वेतन रोकने के आदेश जारी किये गये थे

अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़ | मदरसा इस्लामिया अरबिया के प्रबन्धक और प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे है| जिलाधिकारी को भेजें गए शिकायती पत्र में नगला पटवारी ने रहने वाले दर्जनों लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा इस्लामिया अरबिया के प्रबंधक शकील अहमद एवं प्रधानाचार्य समिउर्रहमान द्वारा सरकारी आदेश पत्र में उसके "गैर" अक्षर को छिपा कर मैनुप्लेट कर धोखाधड़ी की है| और वर्ष 2022 से अबतक शिकायतकर्ताओं के गरीब बच्चों से लगभग 70-80 हजार रूपये प्रति माह ली जा रही फीस के रूप में मोटी रकम को वापस कराने, सभी बच्चों को उक्त मदरसे में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने एवं मदरसा प्रबन्धक शकील अहमद एवं प्रधानाचार्य समिउर्रडमान के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है|


नगला पटवारी मौलाना औजाद नगर के रहने वाले शिकायतकर्ताओ ने आरोप लगाया है कि हर दिन मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन-पोषण करते है। यह मदरसा वर्ष 2022 से मौलाना आजाद नगर में एक निजी मकान के तहखाने में  संचालित है, जहां बिजली शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है| गर्मी व दुर्गंध के कारण समय समय पर छात्रायें बेहोश हो जाती हैं। हालांकि 12 मई 2025 को मदरसे द्वारा किये जा रहा नियुक्त्तियों में फर्जीवाड़े की जांच हेतु नगर मजिस्ट्रेट अलीगढ़ द्वारा निरीक्षण किया था। जिसके बाद लोगों में गुस्सा पनप गया | आरोपों के मुताबिक पटवारी मौलाना आजाद नगर के एक मकान के तहखाने में संचालित यह सरकारी मदरसा उक्त स्थान पर पंजीकृत नहीं है यह मदरसा ऊपरकोर्ट जामा मस्जिद में पंजीकृत है| यहां अवैध स्थान पर फर्जी तरीके से निजी भवन में वर्ष 2022 से संचालित किया जा रहा है। उक्त समय से ही मदरसा प्रबन्धक शकील अहमद एवं प्रधानाचार्य समिउर्रहमान द्वारा एक सरकारी पत्र दिखा कर मदरसे में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं से फीस के रूप में लगभग 70-80 हजार रूपये प्रति माह जबरन उगाही करके अत्याचार कर रहा है। जिन छात्र/छात्राओं द्वारा फीस जमा नहीं की जाती है उन के परीक्षा फल रोक लेता है।

इससे पहले भी कुछ अभिभावको ने उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अलीगढ़ मण्डल से की गई थी | शिकायत पर हुईं जाँच में नियमावली 2016 के तहत रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद के पत्र संख्या 1801/04-02-2021 की अवहेलना पाई गई| जिसके लिए प्रथानाचार्य समीउर्रहमान पर कार्यवाही करते हुये माह अप्रैल का वेतन रोकने के आदेश जारी किये गये थे।

 सरकार द्वारा हमारे गरीब बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के आदेश हैं। मदरसा प्रबन्धक शकील अहमद एवं प्रधानाचार्य समिउर्रहमान द्वारा नियमावली-2016 के प्रविधानो के तहत जारी रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद के पत्र संख्या 1801/04-02-2021 को अपने हितकारी बनाने हेतु कूटरचित डंग से उसके "गैर" अक्षर को छिपा कर मैनुप्लेट करते हुये छात्र-छात्राओं से रू०.100-200/प्रतिमाह फीस के रूप में लगभग 70-80 हजार रूपये मोटी रकम की उगाही की जा रही थी। शिकायत में लोगों ने बच्चों से ली गई फीस वापस कराने एवं सभी बच्चों को उक्त मदरसे में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने एवं मदरसा प्रबन्धक शकील अहमद एवं प्रधानाचार्य समिउर्रहमान के विरूद्ध सरकारी आदेश पत्र में उसके "गैर" अक्षर को छिपा कर मैनुप्लेट कर धोखाधड़ी करने के विरूद्ध डण्डनीय कार्यवाही करने की मांग की गई है|वहीं प्रधानाचार्य समिउर्रहमान ने सभी आरोपों को गलत बताया है|