अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़। फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी पर हमला करने वाले षड्यंत्रकारी छह बार के हारे हुए पूर्व विधायक वीरेश यादव पुत्र बाबू सिंह दीनापुर के गुर्गों पर सिविल लाइन पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लेक़िन पुलिस ने जो FIR दर्ज की हैं उसमे किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नही हुईं हैं| हालांकि FIR में जिन धाराओं को कोड किया गया हैं वह भी कोई ख़ास और सही नहीं हैं| 31 मई को पुलिस ने सिविल लाईन में मुक़दमा अपराध संख्या 283/25 में BNS की धारा 192(2) बलबा, 192 (3) हथियारों से लैस होकर बलबा, 115(2) अर्थात उपहित कारित , 352 लोक शान्ति भंग करने अपमानित, 351(1) आपराधिक इरादा और 3(2) जाति सूचक शब्द कहना मात्र के लिए धाराएं लगायी गई हैं|
जबकि 28 मई 2025 को मीट प्रकरण मामले में घायलों का हाल जानने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज पहुंचा था।
इस दौरान मीडिया कवरेज करते समय फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी पर छह बार के हारे हुए पूर्व विधायक वीरेश यादव के इशारे पर असलाह धारी बदमाशों ने हमला कर दिया। अपशब्द अभद्रता और गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की थी। मनोज अलीगढ़ी द्वारा दी गई तहरीर में अवधेश, राजकुमार, अवनीश कुमार, मुलायम सिंह को नामजद करते हुये पूर्व विधायक के इशारे पर जानलेवा हमला बताया गया था| पत्रकारों के विरोध और दबाब में कई दिनों के बाद पुलिस ने मामूली धाराओं में मुक़दमा लिखा हैं|और अभी उसके किसी भी नामजद की गिरफ्तारी नहीं हुई हैं|