#Breaking: धोखाधड़ी एवं जालसाजी से जमीन की खरीद फरोख्त कर लोगों से पैसों की ठगी करने वाले शातिरों के खिलाफ़ अलीगढ़ में बड़ी कार्रवाई

Aligarh Media Desk

अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़| धोखाधड़ी एवं जालसाजी से जमीन की खरीद फरोख्त कर लोगों से पैसों की ठगी करने वाले शातिर एवं अभ्यस्त भूमाफियाओं के विरुद्ध थाना टप्पल पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है|शातिर अपराधी एवं भू- माफियाओं के विरुद्ध अलीगढ़ की थाना टप्पल पुलिस ने सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त 1.अजीत कुमार, 2.श्रवण कुमार, 3.प्रवीन कुमार पटेल द्वारा धोखाधड़ी व छलकपट से फर्जी जमीन दिखाकर अर्जित की गई अचल सम्पत्ति गांव गोरौला स्थित 40,596.613 वर्गमीटर भूमि कीमत 60,89,49,195/- ( साठ करोड नवासी लाख उन्नचास हजार एक सौ पिच्चानवे रुपये) को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अधीन किया गया कुर्क किया है।


इस अभूतपूर्व कार्यवाही पर थाना टप्पल की मेहनती पुलिस ईनाम की हकदार- संजीव सुमन एसएसपी अलीगढ़


 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ संजीव सुमन महोदय द्वारा शातिर एवं अभ्यस्त भू- माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों में जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी खैर श्री वरुण सिंह के पर्यवेक्षण में थाना टप्पल पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 292/2025 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों की सम्पत्ति कुर्क हेतु रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में थाना टप्पल पुलिस की प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया है ।

जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अमृत जैन द्वारा गठित टीमों को शीर्ष नेतृत्व प्रदान करते हुए कड़ी सुरागरसी-पतारसी एवं कई दिनों की अथक मेहनत आदि के आधार पर भूमाफिया अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गैंगस्टर पंजीकरण की कार्यवाही कराते हेतु अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति कीमत करीब साठ करोड़ नवासी लाख उन्नचास हजार एक सौ पिच्चानवे रुपये को कुर्क किया गया है।

 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजीव सुमन महोदय द्वारा थाना टप्पल पुलिस को किये गये सराहनीय कार्य हेतु 25000/ रुपये नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है ।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-

 जानकारी प्राप्त हुई कि यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे शनिवार एवं रविवार को जे0एस0एम0 कम्पनी व उनके मालिको द्वारा टेन्ट / झण्डे एवं लंच का इंतजाम कर दिल्ली व अन्य आस पास के राज्यो के निवेशको को फर्जी रुप से ठगा जाता है, सूचना प्राप्त होने के पश्चात श्री अमृत जैन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, श्री वरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी खैर, श्री अरुण कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना टप्पल के द्वारा सादे वस्त्रो में बतौर निवेशक मौके पर पहुँचे ।

टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर यह पाया गया कि हर शनिवार व रविवार एक्प्रेसवे के किनारे दिल्ली नोएडा के छोटे बडे निवेशको को जमीन की कीमतो मे भविष्य मे आने वाले भारी उछाल का लालच देकर क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध बताते हुए जमीन दिखायी जा रही है तथा दिखाई गयी जमीन के स्थान पर दूसरी जमीन बैकी जा रही है तथा आस पास के किसानो को भी बहलाफुसालकर उपरोक्त जमीन का लालच देकर उनको भी यह जमीन क्रय -विक्रय की जा रही है । यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे कुल कितने गैग इस प्रकार की गतिविधियों मे सक्रिय है, जिसकी जानकारी की गयी तथा थाना टप्पल के अभिलेखो से ऐसे गैंगो के आपराधिक इतिहास की तलाश की गयी ।

सक्रिय गैग के सम्बन्ध मे जानकारी मिली कि एक गैग वर्ष 2020 से लगातार सक्रिय है उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी के आधार पर सक्रिय गैग के विरुद्ध थाना हाजा पर गैगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा उनके द्वारा अवैध रुप से एवं धोखाधडी कर अर्जित की गयी सम्पत्ति को चिन्हित किया गया जिसको गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत 40,596.613 वर्ग मीटर, जिसकी अनुमानित कीमत 60,89,49,195/- ( साठ करोड नवास्सी लाख उन्नचास हजार एक सौ पिच्चानवे रुपये मात्र) की सम्पत्ति को कुर्क कराया गया । जे0एस0एम0 कम्पनी व उनके मालिको के विरुद्ध थाना टप्पल पर मु.अ.स. 292/2025 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के मुकदमे को माननीय उच्च न्यायालय मे पुलिस कार्यवाही के विरुद्ध याचिका दायर की गयी है जिसकी प्रभावी पैरवी करते हुए याचिका को खारिज कराया गया ।

इस प्रकार के और भी गैग वर्तमान मे सक्रिय है जिनकी जानकारी की जा रही है तथा उनके विरुद्ध भी धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट एवं 107 बीएनएसएस के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है । 


घटना का विवरण -

गैंग के सदस्यो द्वारा उत्तर प्रदेश व आस – पास के राज्यो के निवेशको को गलत नक्शा मे प्लाट दिखाकर उनसे एग्रीमेन्ट करके पैसा एकत्रित करते थे , परन्तु जब निवेशक मौके पर प्लाट का कब्जा लेने जाते है तो न तो उन्हे नक्शे पर दिखाया गया कोई प्लाट मौके पर मिलता है न नही मौके पर कोई जमीन दिखती है । जमीन मे किसानो द्वारा फसल उगाई जा रही होती है । इस सम्बन्ध मे निवेशको की शिकायत पर जे0एस0एम0 कम्पनी के विरूद्ध वर्ष 2023 मे थाना टप्पल पर गैंग के सदस्यो के विरूद्ध विभिन्न अभियोग पंजीकृत किये गये तथा अभियुक्तो के विरूद्ध मा0 न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किये गये , तथा अभियुक्तो के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया ।  


घटना का प्रकार -

1.यमुना एक्सप्रेस वे-औधोगिक विकास प्राधीकरण के साथ फ्राडः- जे0एस0एम0 कम्पनी व उनके मालिको द्वारा ग्राम गौरोला (निकट यमुना एक्सप्रैस-वे) के किसानो की जमीन को अपनी जमीन दिखाते हुये बिना यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अनुमति के अवैध तरीके से प्लाटिंक करके भारी संख्या मे उत्तर प्रदेश व आस – पास के राज्यो के निवेशको को विक्रय किये गये परन्तु जब ये निवेशक मौके पर कब्जा लेने पहुंचे तो किसानो ने बताया कि जे0एस0एम0 कम्पनी की कोई जमीन वहां नही है । और न ही उन नम्बरो पर कोई कालोनी काटी गयी है जो नक्शा जे0एस0एम0 कम्पनी द्वारा दिखाया गया उसमे किसान खेती करते पाये गये।

 

2.स्थानीय किसानो के साथ फ्राडः-*जे0एस0एम0 कम्पनी व कम्पनी के मालिको द्वारा गौरोला गांव के किसानो के साथ धोखाधड़ी करते हुये भारी मात्रा मे अवैध तरीके से किसानो से जमीन क्रय की गयी । कुछ मामलो मे किसानो को उनकी कुल जमीन का पर्याप्त प्रतिफल भी नही दिया गया तथा कुछ मामलो मे फर्जी बैनामा तैयार करके किसानो के कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर उनसे अवैध तरीके से जमीने हड़प ली गयी। 

3.निवेशको के साथ फ्राडः-निवेशको को जमीन दिखाई जाती थी वह जमीने कृषि भूमि के रूप मे दर्ज पायी गयी , बिना भू-उपयोग परिवर्तन के भारी मात्रा मे अवैध तरीके से प्लाटिंग कर जमीन को विक्रय कर दी गयी । 

कई निवेशको के साथ नान-रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट करके उनसे भारी मात्रा मे धनराशि एकत्र कर ली गयी । जब जमीन न मिलने की स्थिति मे निवेशको द्वारा वापस पैसा मांगा गया तो निवेशको को वहां से डरा धमकाकर भगा दिया गया व निवेशको के पैसे भी नही लौटाये गये ।

 

गैंग सदस्यो का नाम व पता-

1.अजीत कुमार रमण पुत्र लक्ष्मी नारायण मंडल उम्र 45 वर्ष निवासी खसरा न0 51 गांव यूसुफपुर चक सबेरी साई उपवा सोसाइटी के पास पुराना हैबदपुर ग्रेटर नोएडा (गैंग लीडर)

2.श्रवण कुमार पुत्र चौधरी राय उम्र 47 वर्ष निवासी एफ 53ए 11 धर्म कांपलेक्स मेमोरियल विद्यालय विशनपुर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर (गैंग सदस्य)

3.प्रवीन कुमार पटेल पुत्र हरिहर पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी 110ए दुर्गापुर नजदीक साई मन्दिर शान्ति विहार चिपयाना खुर्द तिगरी जनपद गौतमबुद्धनगर (गैंग सदस्य)


आपराधिक इतिहासः-

अजीत कुमार रमण पुत्र लक्ष्मी नारायण-

1.मु0अ0सं0 292/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ 

2.मु0अ0सं0 224/2025 धारा 323/504/506/420/467/468/471 भादवि0 थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

3.मु0अ0सं0 237/2023 धारा 406/420/506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

4.मु0अ0सं0 236/2023 धारा 406/420/506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

5.मु0अ0सं0 234/2023 धारा 406/420/506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

6.मु0अ0सं0 223/2023 धारा 420/467/468/471 भादवि0 थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

7.मु0अ0सं0 176/2023 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

8.मु0अ0सं0 175/2023 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़


*श्वण कुमार पुत्र चौधरी राय-

1.मु0अ0सं0 292/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ 

2.मु0अ0सं0 224/2025 धारा 323/504/506/420/467/468/471 भादवि0 थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

3.मु0अ0सं0 237/2023 धारा 406/420/506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

4.मु0अ0सं0 236/2023 धारा 406/420/506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

5.मु0अ0सं0 234/2023 धारा 406/420/506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

6.मु0अ0सं0 223/2023 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

7.मु0अ0सं0 176/2023 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

8.मु0अ0सं0 175/2023 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़

9.मु0अ0सं0 114/2023 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़