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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 10 जून को सम्पन्न कराए जाएंगे विवाह

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अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़|  जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में सामूहिक विवाह के लिये 10 जून की तिथि निर्धारित की गयी है। उन्होंने जनमानस से आव्हान किया है कि शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने-अपने विकास खण्डों में सामूहिक विवाह के लिये अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराकर शासन की इस अति महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठायें। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार की पुत्रियों की शादी के लिये 51 हजार रूपये का वहन कर उनको आर्थिक व पारिवारिक मदद प्रदान की जाती है।


          जिला समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी ने योजना के अन्तर्गत पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। विवाह के लिये  कन्या की आयु 21 वर्ष एवं वर की आयु 23 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिये। कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिये। आयेदक वर एवं कन्या का आधार कार्ड, आयु प्रमाणित करने के लिये शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिये। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह योजना में विधवा महिला की पुत्री, स्वयं विधवा एवं तलाक शुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 51,000 रूपये की धनराशि प्रति जोडे पर व्यय की जाती है। जिसमें 35,000 रूपये लड़की के बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाते हैं एवं सामग्री 10 हजार रूपये का सामान दिया जाता है। जबकि 6,000 रूपये प्रति जोड़ा भोजन बिजली पानी, टैंट व्यवस्था पर किया जाता है।


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