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‘हर घर तिरंगा’ अभियान में 5 लाख 46 हजार राष्ट्रध्वज फहराने की तैयारी, झंडे की कीमत 21 रूपये निर्धारित

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अलीगढ मीडिया डॉट कॉम अलीगढ़| आगामी 11 से 17 अगस्त की अवधि को ‘स्वतंत्रता सप्ताह’ के रूप में मनाया जा रहा है। यह विशेष अवसर है। ‘स्वतंत्रता सप्ताह’ के अन्तर्गत 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ का विशेष अभियान आयोजित होगा। इसमें समरस भाव के साथ प्रत्येक जनपदवासी को सहभागिता करना चाहिए। यह एक विशेष अवसर है जब हम आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृृत महोत्सव मना रहे हैं। इस राष्ट्रीय झण्डे को कार्यक्रम के उपरॉत स्मृृति के तौर पर भी रख सकते हैं। इससे आने वाली पीढी भी राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रेरित होगी।


       उक्त विचार जिलाधिकारी ने कलक्ट्रेट सभागार में ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के सफल आयोजन के सम्बन्ध में आहूत एक बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जनपद में 5 लाख 46 हजार राष्ट्रध्वज फहराए जाएं। सभी भवनों, सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक-औद्योगिक इकाइयों अन्य प्रतिष्ठानों कार्यालयों पर ध्वजारोहण हो। सभी अमृत सरोवरों पर झण्डा फहराया जाए।


       डीएम ने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ राष्ट्रीय गौरव का आयोजन है। प्रत्येक व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए। लोग अपने फहराए तिरंगा के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए https://harghartiranga.com पोर्टल तैयार किया है। यहां भी अपने ध्वज की फोटो पोस्ट की जा सकती है। डीएम ने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एनसीसी, एनएसएस व अन्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाए। स्कूलों में स्लोगन व निबन्ध प्रतियोगिता कराई जाए। स्वतंत्रता सप्ताह में हर दिन स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी निकाल कर आयोजन के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। ‘हर घर तिरंगा’ के महा आयोजन से आमजन को जोड़ने के लिए व्यापक जागरूकता बढ़ानी होगी। लोगों को झण्डा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जनसेवा केन्द्रों, तहसील, ब्लॉक मुख्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और पेट्रोल पम्प, एलपीजी सेण्टरों, जिलों के विकास भवन, नगर निगम, नगर पालिका, अर्बन लोकल बॉडी, विकास प्राधिकरण, सिविल डिफेंस से वितरण कराया जाए। उन्होंने बताया कि झण्डा स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूह एवं केंद्रीकृृत प्रणाली द्वारा एमएसएमई के माध्यम से प्रति झंण्डा 21 रूपये निर्धारित कर दिया गया है। सभी विभागों को लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं। सभी एडीएम एवं उपजिलाधिकारी इन कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे। ‘स्वतंत्रता सप्ताह’ की अवधि में गांव और शहर में स्वच्छता अभियान संचालित किया जाए। 13 से 15 अगस्त पर पार्कों को सजाया जाए।


       बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकित खंडेलवाल, एडीएम डी.पी. पाल, राकेश कुमार पटेल, अमित कुमार भटट, एसडीएएम, जिला विकास अधिकारी, पीडी डीआरडीए, डीपीआरओ, अधिशासी अभियंता लोनिवि एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।  


 


आजादी का अमृत महोत्सव अन्तर्गत हर घर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी प्रमुख नियम -


राष्ट्र ध्वज हमारी ‘अस्मिता’ एवं आन, बान, शान का प्रतीक है। अतः राष्ट्रध्वज संहिता के अनुरूप ध्वजारोहण में नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। इस बारे में तहसील, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर लोगों को नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए।


 


1. राष्ट्रीय ध्वज का वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जा सकता और न ही इसे किसी को सलामी देने के लिए झुकाया जा सकता है।


2. राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, काटने-फाड़ने, गंदा करने, कुरूपित करने, कुचलने, मौखिक या लिखित तौर पर अपमानित करने पर तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।


3. पोशाक, वर्दी, तकिया कवर, रूमाल, चादर, नेपकीन आदि में तिरंगे का इस्तेमाल अपराध है।


4. तिरंगे को जब फहराया जाए तो वह कटा-फटा, अस्त-व्यस्त, गंदा सिला हुआ नहीं होना चाहिये।


5. केवल ध्वजारोहण के लिए तिरंगे में गुलाब की पंखुड़िया बांधी जा सकती है। इसके अलावा तिरंगा झंडा को मोड़कर बांधा नहीं जा सकता।


6. तिरंगे का इस्तेमाल किसी प्रतिमा अथवा स्मारक को ढ़कने के लिए नहीं किया जा सकता।


7. झंडे को जानबूझकर जमीन पर छुआना या पानी में डुबोना उसके अपमान की श्रेणी में आता है।


8. झंडा फहराते वक्त केसरिया रंग की पट्टी सदैव ऊपर रहेगी। झंडा जहाँ फहराया जा रहा हो, वहाँ उसे फैलाने के लिए पर्याप्त जगह हो।


9. तिरंगे के ध्वज दंड (झंडा फहराने की रॉड) में उसके साथ कोई और झंडा नही बांधा जा सकता।


10. किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या ऊंचा या बराबर नहीं लगाया जा सकता।

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