अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़| श्रम विभाग, अलीगढ़ के अधीन भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में जुड़े निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण के उपरान्त ’’उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’’ द्वारा संचालित विभिन्न हितकारी योजनाओं (मातृत्व शिश एवं बालिका मदद योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, अन्त्येष्टि सहायता योजना आदि) का संचालन किया जा रहा है। उक्त सभी योजनाओं में अनुमन्य धनराशि का भुगतान अभी तक के माध्यम से किया जा रहा था, किन्तु इस वित्तीय वर्ष (2022-2023) से अब योजनाओं का भुगतान से किये जाने की प्रक्रिया बोर्ड मुख्यालय लखनऊ स्तर पर विचाराधीन है। ैछ। से भुगतान किये जाने की प्रक्रिया ’’आधार बेस्ड’’ है, जिसमें सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का आधार सत्यापन अनिवार्य है। उक्त के साथ ही साथ यदि किसी भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पंजीयन प्रमाण-पत्र/कार्ड में कोई त्रुटि या संशोधन किया जाना हो, तो उसके लिए 11जुलाई से दिनांक 20 जुलाई 2022 तक जनपद अलीगढ़ में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
दिनांक 11जुलाई से 20 जुलाई 2022 की अवधि में संचालित विशेष अभियान में पंजीकृत निर्माण श्रमिक कार्यालय में अपने अभिलेखों (यथा-’’आधार कार्ड’’, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, नामिनी विवरण की छायाप्रति) के साथ स्वंय आकर अथवा निम्नलिखित तालिका में दिये गये कर्मचारियों के ॅींजेंचच मोबाइल नंबर पर भेजकर अपना आधार सत्यापन, पंजीयन कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं अपना बैंक खाता अद्यतन (अपडेट) करवा सकते हैं।
श्रम विभाग (उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे उक्त अभियान अवधि में उपरोक्तानुसार अपना आधार सत्यापन एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र/कार्ड में आवश्यक संशोधन करायें, जिससे बोर्ड द्वारा संचालित हितकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
दिव्यांगजन करें आवेदन
अलीगढ़ 07 जुलाई 2022 (सूवि) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बी पी सत्यार्थी ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के प्रबन्ध हेतु मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित गठित “ शासी निकाय” की बैठक के द्वारा दिव्यांगजन के लिए ‘‘राज्य निधि’’ से धनराशि व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।
उन्होंने बताया कि उक्त निर्गत दिशा-निर्देशन में दिव्यांगजन के हितार्थ 04 प्रकार के वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान हैः उ0प्र0 के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना, उ0प्र0 के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिये बैंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (भ्पही ैनचचवतज छममक प्देजतनउमदजे) क्रय हेतु वित्तीय सहायता, उ0प्र0 के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छांदित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता।
उपरोक्त श्रेणियों में आर्हता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन सम्बन्धित श्रेणी के आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन अलीगढ़ से प्राप्त कर संबंधित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ 02 प्रतियों में अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे उनको ‘‘राज्य निधि’’ से वित्तीय सहायता प्रदान कराये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
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