*के0के0के0के0 ट्रस्ट परिसम्मपत्ति को संरक्षित करने के साथ ही शासकीय उपयोग की तलाशी जाएं सम्भावनाएं*
*ट्रस्ट की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिये करें विधिक कार्यवाही*
अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 01 नवम्बर 2022 (सू0वि0) जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में के0के0के0के0 ट्रस्ट की परिसम्पत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त रखने एवं संरक्षित करने के उद््देश्य से प्रशासनिक, विभागीय अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों के साथ कलैक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के सदस्यों ने अवगत कराया कि श्रीमती के0के0के0के0 देवी ट्रस्ट का गठन वर्ष 1933 में श्री कृष्ण गोपाल द्वारा अपनी माताजी के नाम पर किया गया था। जिसका उद््देश्य कायस्थ परिवारों की विधवा महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं का कल्याण करना था। जिलाधिकारी ने कहा कि के.के. ट्रस्ट भवनों का पूर्व में भी शासकीय कार्यों के लिये उपयोग होता रहा है। जिला प्रशासन के0के0के0के0 ट्रस्ट की परिसम्पत्तियों का सदुपयोग करने, दुरुपयोग रोकने एवं उन पर अवैध कब्जा न होने देने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने समिति के सदस्यों एवं समबन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवनों की मरम्मत कराते हुए उनका शासकीय एवं व्यावसायिक उपयोग के लिये प्रस्ताव आमंत्रित करें ताकि ट्रस्ट की आमदनी में बढ़ोत्तरी हो सके।
डीएम ने बैठक में पाया कि कोठी कृष्णा आश्रम, थाना सिविल लाइन के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार कोल की आख्या के अनुसार यहां 07 किरायेदार काबिज हैं, जिन्होंने वर्ष 2008 से किराया जमा नहीं किया गया। इस पर डीएम ने दोषियों किरायेदारों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए भवन को खाली कराने के निर्देश दिये। कोठी हवाईकलां, मामूभांजा थाना गॉधी पार्क के सम्बन्ध में नगर मजिस्ट्रेट ने भौतिक सत्यापन कर अवगत कराया कि समृद्धि कॉस्मेटिक्स का एक दुकान पर अवैध कब्जा है जबकि शेष पर ट्रस्ट काबिज है। इस पर उन्होंने विधिक कार्यवाही द्वारा दुकान को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के निर्देश दिये। सर्राफा पाठशाला, मामूभांजा रेलवे रोड के सम्बन्ध में नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि किरायेदार श्रीमती जनकरानी मल्होत्रा एवं दीपक मल्होत्रा द्वारा बढ़ी हुई दर से किराया जमा किया गया है जबकि मीना वार्ष्णेय ने वर्ष 2008 से किराया जमा नहीं किया है। जिस पर डीएम ने किराया जमा न करने वालों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। गोपाल हाउस मामूभांजा रेलवे रोड के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों ने अवगत कराया कि सुरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल, सुधीर कुमार खण्डेलवाल, कृष्णकांत एवं ओमप्रकाश द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है इसको खाली करने के लिये पूर्व में नोटिस भी दिये हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। डीएम ने समिति के सदस्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि एडीएम सिटी कोर्ट के माध्यम से बेदखली की कार्यवाही कराई जाए।
एसडीएम अतरौली ने बताया कि तहसील के ग्राम महगवां में मन्दिर एवं मन्दिर से लगी हुई ट्रस्ट की कृषि भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। जबकि ग्राम मोहसनपुर में ट्रस्ट के नाम कोई भूमि अंकित नहीं पायी। जिस पर जिलाधिकारी ने भूमि से होने वाली आय से मन्दिर का उचित रखरखाव एवं जीर्णोद्धार कार्य कराए जाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार हरदुआगंज स्थित खेबट नम्बर-25 रकबा 10-17-0 में गाटा संख्या अंकित न होने के कारण स्थलीय जांच कराई जा रही है जोकि तीन दिन में प्राप्त हो जाएगी। समिति के सदस्यों ने बताया कि कई मामलों में अवैध कब्जाधारियों ने फर्जी बैनामे प्राप्त कर लिये हैं, जिनकी जांच कराया जाना आवश्यक है। इस पर जिलाधिकारी ने विधिक परीक्षण कर विक्रय के आधार की जांच कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में 500 रूपये प्रतिमाह दिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए पात्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर कायस्थ विधवा महिलाओं को तहसीलदार से जांच कराने के उपरान्त लाभान्वित करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कायस्थ समाज के हाईस्कूल से स्नातक के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र-छात्राआंे को छात्रवृत्ति के रूप में 500 रूपये प्रतिमाह दिये जाने के निर्देश दिये।
बैठक में एडीएम प्रशासन डीपी पाल, सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार वर्मा, डीडीओ भरत कुमार मिश्र समेत समिति के सदस्य अनूप सक्सेना, प्रेमचन्द्र सक्सेना, पी.सी. सिन्हा, हरित सक्सेना, आर.बी. भटनागर उपस्थित रहे।
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