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आबकारी राजस्व की क्षति के साथ-साथ जनहानि की भी संभावना इसलिए बार लाइसेंस जरूरी

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अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 25 नवम्बर 2022 (सू0वि0)। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने जनपद के समस्त होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब, मैरिजहॉल, रिसोटरस, कम्युनिटी सेंटर, बारातघर, गेस्ट हाउस, बैंक्यूट हॉल, मैरिज लॉन को सूचित किया है कि शादी, पार्टी का सीजन शुरू हो गया है, जिसमें प्रबन्धको, आयोजको द्वारा नियमविरूद्ध तरीके से मदिरा पान कराया जाता है। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से मदिरा पान कराये जाने से आबकारी राजस्व की क्षति के साथ-साथ जनहानि की भी संभावना बनी रहती है। शादी, पार्टी में मदिरा पान कराये जाने के लिये समारोह बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) की सुविधा आबकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। समारोह बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) को प्राप्त करने के लिये आबकारी विभाग की वेवसाइट में जाकर यूजफूल पब्लिक सर्विसेज के आइकन पर क्लिक करके जनरल बार लाइसेंस के आइकन के अन्दर प्रथम बाक्स में रजिस्ट्रेशन कर दूसरे बाक्स में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत अकेजनल बार लाइसेंस की प्रति पोर्टल से निकाली जा सकती है घर में व्यक्तिगत पार्टी के लिये समारोह बार लाइसेंस लेने के लिये 4000 रूपये एवं होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब, मैरिजहॉल, रिसोर्ट्स, कम्युनिटी सेन्टर, बरात घर, गेस्ट हाउस, बैक्यूट हॉल, मैरिज लॉन में समारोह बार लाइसेंस लेने के लिये 11,000 रूपये के शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि शादी व पार्टी में अक्सर लोग बिना लोइसेंस के चोरी-छिपे अवैध, अन्य प्रान्तों की मदिरा की व्यवस्था करते है. लेकिन अब उत्तर प्रदेश शासन ने बिना लाइसेंस के इस तरह के आयोजनों को गैर कानूनी और अपराध की श्रेणी में शामिल किया है।

जिलाधिकारी ने समस्त प्रबन्धकों को निर्देशित किया है कि शादी, पार्टी के अवसर पर आबकारी विभाग से समारोह बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन न करायें। समारोह बार लाइसेंस प्राप्त किये बिना शराब का सेवन कराये जाने पर प्रबन्धकों एवं आयोजनकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराते हुये प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा पत्रों को भी निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक का होगा।

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