Header Ads Widget

Responsive Advertisement

चुनाव को प्रभावित करने व आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों पर होगी सख्त कठोर कार्यवाही: डीएम

 


*जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर नगरीय निकाय निर्वाचन के नियम कायदों को बताया*

*जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर निकाय निर्वाचन के प्रत्याशियों व मतदाता को आचार संहिता का कराया दायित्व बोध*

*नामाकंन 17 से 24 अप्रैल तक, मतदान 11 मई एवं मतगणना 13 मई को*

*सभी, रैली, जूलूस के आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति*

*शासकीय व सार्वजनिक भवन, सम्पत्ति पर नही लेगेंगे होर्डिग्स, बैनर, पोस्टर, झण्डे इत्यादि प्रचार समाग्री*-जिला निर्वाचन अधिकारी*

*सौहार्दपूर्ण माहौल में लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाये-जिला निर्वाचन अधिकारी*

*बिना किसी भय व दुष्प्रभाव में आये मतदाता बढ़ चढ़कर करें मतदान- एस एस पी*


अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़13 अप्रैल। ‘‘नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023’’ को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा जनपद के समस्त नगरीय निकायों के सभी प्रत्याशियों व मतदाताओं को अधिसूचना एवं आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के सबंध में कलक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर करते हुए अवगत कराया कि जनपद के कुल 18 नगर निकायों के 329 वार्डों के लिए 1177317 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 6.22 लाख पुरूष मतदाता एवं 5.55 लाख महिला मतदाता हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए 309 मतदान केन्द्रों पर 1063 मतदेय स्थल बनाये गये है। जिनमें 31 अति संवेदनशील प्लस, 62 अतिसंवेदनशील, 93 संवेदनशील मतकेन्द्र चिन्ह्ति किए गये है। पूरे निर्वाचन को सुव्यवस्थित व सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सभी निकायों में चेयरमैन व सभासद के लिए रिटर्निग आफिसर क्रमशः 18 व 43 और सहायक रिटर्निग आफिसर क्रमशः 40 व 101, नगर निगम में जोनल मजिस्टेªट 15, सेक्टर मजिस्ट्रेट 30, समस्त नगर पंचायतों को 19 जोन एवं 29 सेक्टर्स में बांटा गया है। स्वतंत्र , निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदान कार्मिकों में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आरक्षित कार्मिक सहित निर्वाचन कार्मिकों की नियुक्ति भी की गयी है। कुल मतदान स्थलों की संख्या 1063 हैं। 

जिला मजिस्टेªट ने बताया कि नगर निगम के लिए नामांकन कलक्ट्रेट में एवं नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए तहसील मुख्यालयों पर होगा। समस्त निकायों में निर्वाचन करवाने के लिए धनीपुर मंडी से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जायेगा। नगर निगम समेत नगर पंचायत जलाली, कौड़ियागंज, पिलखना, जवां सिकंदरपुर, विजयगढ़, हरदुआगंज की मतगणना कृषि उत्पादन मंडी परिषद धनीपुर में कराई जाएगी। खैर एवं जट्टारी की मतगणना कृषि उत्पादन मंडी परिषद खैर में होगी। अतरौली एवं छर्रा की मतगणना केएमबी इंटर कालेज अतरौली में होगी। इगलास बेसवां की मतगणना शिवदान सिंह इंटर कालेज में होगी। गभाना, चंडौस, पिसावा, बरौली कि मतगणना उप कृषि मंडी समिति गभाना में कराई जाएगी।

     जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि जनपद के समस्त नगरीय निकायो के अध्यक्ष, सदस्यों के नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का दिनांक व समय 17 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 तक पूर्वान्ह् 11ः00 बजे से 03ः00 बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 25 अप्रैल 2023 को पूर्वान्ह् 11ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी 27 अप्रैल 2023 को 11ः00 बजे से 03ः00 बजे तक प्रतीक आवंटन 28 अप्रैल, 2023 से कार्य की समाप्ति तक। मतदान 11 मई, 2023 को पूर्वान्ह् 07ः00 बजे से 06ः00 बजे तक, मतगणना 13 मई, 2023 को पूर्वान्ह् 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक संचालित होगा।

      जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने जनपद के समस्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष, सदस्य प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता अनुपालन के दृष्टिगत प्रेस वार्ता के माध्यम से अवगत कराया कि चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने, झण्डा टागने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं, एजेण्ट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय, सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन, परिसर पर विज्ञापन, वॉल राईटिंग नही करेंगे। कटआउट होर्डिग्स, बैनर नही लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नही स्थापित किये जायेंगे। सभा, रैली, जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे। सभा, रैली, जूलूस में लाउडस्पीकर, प्रचार-वाहन, वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय  नही करेंगे। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नही की जाएगी।

‘‘नगरीय निकाय निर्वाचन-2023’’ को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढ़ग से सकुशल सम्पन्न कराने के क्रम में जिला मजिस्टेªट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने सम्मानित प्रेस प्रतिनिधियों से सहयोग व समन्वय की अपेक्षा की। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन, प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो मुद्रित या प्रकाशित नही करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकॉपी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों, प्रत्याशियो के अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नही कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भा0द0सं0 की धारा-171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। मतदान सामाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा। इसमें टी0वी0, केबिल चैनल, रेडियो, प्रिन्ट मीडिया द्वारा किया जा रहा चुनाव प्रचार विज्ञापन भी सम्मलित होगा। निर्वाचन अवधि में सरकारी खजाने से किसी अखबार या मीडिया में नगरीय निकायों से सम्बन्धित किसी विभाग, संस्था द्वारा कोई भी विज्ञापन नही दिये जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाएं। उन्होंने बताया कि पूरे समाज के सभी कड़ियों के तरफ से मिल जुलकर टीम भावना से कार्य करते हुए चुनाव के पर्व को सकुशल सम्पन्न करें।  

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने निर्वाचन को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने के लिए तैयारियों के क्रम में बताया कि बूथों की संवेदनशीलता को देखते हुए ऑनलाईन केन्द्र मानीटरिंग सिस्टम, वेवकास्टिंग, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे, फ्लाईंग स्कॉट टीम, स्थैटिक स्कार्ट टीम, क्विक रिस्पॉन्स टीम सहित अन्य टीमों को एक्टिव किया गया है। उन्होंने बताया कि निकाय निर्वाचन के लिए मानव संसाधन व अन्य उपरकणों का आकलन कर लिया गया है। निर्वाचन को दुष्प्रभावित करने वाले सभी आयामों पर पैनी नजर रखते हुए रणनीति बनाई गयी है। मतदान के दिन बूथ स्तर पर पीठासीन अधिकारी से लेकर जोनल मजिस्टेªट तक के सभी अधिकारियों, मतकार्मिकों, पुलिस कर्मियों का नाम, डिटेल्स, मोबाइल नम्बर सब फीड रहेगा और लोकेशन स्थल के लिए आक्षांश व देशात्तर रेखा की एक्जैक्ट जानकारी रहेगी, जिससे जनपद में कही से भी शिकायत आने पर कुछ ही मिनटों में उसका समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से बिना किसी भय व दुष्प्रभाव, लोभ लालच में आये बिना बढ़ चढ़कर वोट में सहभागिता करने की अपील की। उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने व आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने वालों के विरुद्द कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नगरीय निर्वाचन को फ्री, फेयर, पीसफुल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की प्रतिबद्धता के साथ सभी से सहयोग व समन्वय की अपील की है।


*नामांकन:*

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए न्यायालय जिलाधिकारी कलैक्ट्रेट में महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल होंगे। नगर निगम वार्ड संख्या 01-10 तक न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट, नगर निगम वार्ड संख्या 11-20 तक न्यायालय अपर जिलाधिकारी नगर, नगर निगम वार्ड संख्या 21-30 न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन, नगर निगम वार्ड संख्या 31-40 न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, नगर निगम वार्ड संख्या 41-50 तक न्यायालय अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, नगर निगम वार्ड संख्या 51-60 तक अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, 61-70 तक न्यायालय उप संचालक चकबन्दी, 71-80 तक कार्यालय जिलापूर्ति अधिकारी पुरानी बिल्डिंग, 81-90 तक न्यायालय अपर जिलाधिकारी न्यायिक कक्ष में नामांकन प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक किए जाएंगे। नगर पंचायत जलाली, कौडियागंज, पिलखना, जवां सिकंदरपुर, मडराक, विजयगढ़, हरदुआगंज के लिए नामांकन कोल तहसील में होगा। नगर पालिका खैर और नगर पंचायत जट्टारी के नामांकन खैर तहसील, नगरपालिका अतरौली, नगर पंचायत छर्रा के लिए नामांकन अतरौली तहसील, नगर पंचायत इगलास, बेसवां के लिए इगलास तहसील, नगर पंचायत गभाना, चंडौस, पिसावा, बरौली के लिए गभाना तहसील में नामांकन कराए जाएंगे।

--

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ