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पीएम फसल बीमा योजना की कड़वी हकीकत: धान की फसल का मुआवजा नहीं देती कम्पनी तो फिर प्रीमियम क्यों?



*जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीएम फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बैठक सम्पन्न*

*खरीफ में धान, मक्का, बाजरा और अरहर के लिए प्रति हेक्टेयर 2 प्रतिषत बीमा प्रीमियम देय*

*ऋणी कृषक सम्बन्धित बैंक को फसल बीमा योजना का लाभ न लेने के सम्बन्ध में 24 जुलाई तक करें सूचित*

*यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी तहसील व ब्लॉक स्तर पर कार्यालय संचालित करने के साथ ही योजना का कराए व्यापक प्रचार-प्रसार*


अलीगढ मीडिया न्यूज़ व्यूरो, अलीगढ 20 जुलाई 2023 (सू0वि0) जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलैक्टेªट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2023 में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आकस्मिक आपदाओं के चलते फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार द्वारा किसान हित में संचालित फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिकाधिक किसानों को योजना में पंजीकृत कराने के निर्देश दिये। उन्होंने बीमा कम्पनी को निर्देशित किया कि वह एक सप्ताह में तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर अपने कार्यालय संचालित कराएं ताकि किसानों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कम्पनी को बेवसाइट बनाने एवं योजना से सम्बन्धित प्रचार सामग्री किसानों में वितरण करने के निर्देश दिये। 

जिला कृषि अधिकारी अभिनंदन सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा जनपद में यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया, लि0 तीन नामित की गयी है। कम्पनी द्वारा जनपद, तहसील एवं ब्लाक स्तरीय सभी कर्मचारियों का कार्य करने के लिये चयन कर लिया गया है। जनपद में खरीफ मौसम की चार फसलों धान, मक्का, बाजरा और अरहर को अधिसूचित किया गया है। किसानों को 2 प्रतिशत बीमा प्रीमियम प्रति हेक्टेयर देय होगा। उन्होंने बताया कि गत वर्षों में 30728 कृषकों को 1811 लाख रूपये क्षतिपूर्ति से लाभान्वित किया गया।

 जिलाधिकारी ने फसल बीमा योजना के स्वैच्छिक होने के सम्बन्ध में ऋणी कृषकों को सूचित किया है कि यदि उन्हें फसल बीमा नहीं कराना है, तो सम्बन्धित बैंक को लिखित रूप में 24 जुलाई तक सूचित कर दें। उन्होंने उप निदेशक कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी को फसल बीमा से सम्बन्धित आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को 10 दिन में निस्तारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि तहसील व ब्लॉक स्तर पर जल्द से जल्द कार्यालय संचालित करें। इसके साथ ही सम्बन्धित कर्मचारियों के मोबाइल नंबर प्रदर्शित करें ताकि बीमा कराने में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। 

जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देशित किया कि सम्बन्धित बैंक फसल बीमा कराने वाले कृषक का प्रीमियम काटने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में वह फसल अधिसूचित है या नहीं।  अधिसूचित होने पर ही कृषक की प्रीमियम काटी जाये। 

बैठक में उप कृषि निदेशक यशराज सिंह एलडीएम सुरेश राम, डी0डी0एम0 नावार्ड नितिन, एआर कोऑपरेटिव कृृष्ण कुमार, उपायुक्त मनरेगा दीनदयाल वर्मा, उप महा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक, जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमित जायसवाल, जिला कृषि अधिकारी अभिनंदन सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी दिव्या मौर्य, मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, भारतीय किसान यूनियन संघ के अध्यक्ष, बैंक प्रतिनिधि एवं यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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