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कोंडरा राजेश हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, पांच धाराओं में अलग-अलग मिली सजा


अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ | हरदुआगंज के गांव कोंडरा निवासी राजेश हत्याकांड में दोषियों को आज सजा का एलान हो सकता है। गुरुवार को न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए जमानत पर चल रहे दो आरोपियों को जेल भेज दिया था। तालानगरी सेक्टर दो में रोलिंग मिल चौराहे पर 18 अप्रैल 2015 को सरिया मिल के मालिक सरदार सिंह के बेटे राजेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें कोड़रा के ही मेघराज उर्फ मेंबर, लखपत, अजय, हरिओम व उनके भांजे यतेंद्र को नामजद कराया गया था। वादी पक्ष के अधिवक्ता अमर सिंह तोमर के मुताबिक मामले में गुरुवार को हत्यारोपियों को दोषी करार देते हुए आरोपी हरिओम, यतेंद्र को जेल भेज दिया था। मामले में सजा का एलान आज होगा। बता दें कि हत्याकांड के बाद से ही हत्यारोपी मेघराज उर्फ मेंबर जेल में निरूद्ध है।  हरिओम व यतेंद्र जमानत पर थे। आरोपी लखपत व अजय की कई साल पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी है।


#इन धाराओं में हुई सजा

हत्यारोपी मेघराज उर्फ मेम्बर, हरिओम व यतेन्द्र को धारा 302/149 में आजीवन कारावास तथा ( तीस हजार रुपये प्रत्येक) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक सिद्धदोष को छः-छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 307/149 में सात-सात  वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000/-20,000/- (बीस हजार रुपये प्रत्येक) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक सिद्धदोष को छः-छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दो-दो साल कठोर कारावास एवं 5,000/- 5,000/- (पांच हजार रुपये प्रत्येक) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक सिद्धदोष को एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


(4) धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप में तीन (03) वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/- (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर सिद्धदोष को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


(5) धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप में तीन (03) वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/- (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर सिद्धदोष को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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