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#अच्छी खबर... 11हजार रुपये मे एक दिन के लिए मिल रहा है लाइसेंस, निजी जगहों पर जमकर कर सकेंगे दारु पार्टी!


*नेशनल मिशन ऑन एडिविन ऑयल (ऑयल सीड्स) योजनान्तर्गत मण्डल स्तरीय प्रसार अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित*

*गत वर्षों की अपेक्षा मण्डल में तिलहनी फसलों का बढ़ा रकबा, किसानों को ज्यादा संख्या में दिये निःशुल्क मिनी किट*


अलीगढ़ 12 दिसम्बर 2023 (सू0वि0) संयुक्त कृषि निदेशक अलीगढ़ मण्डल राकेश बाबू की अध्यक्षता में नेशनल मिशन ऑन एडिविन ऑयल (ऑयल सीड्स) योजनान्तर्गत मण्डल स्तरीय प्रसार अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षण मंगलवार को क्वार्सी कृषि फार्म स्थित बहुउद्ेश्यीय बीज भण्डार सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्ेश्य मण्डल के चारों जिलों के कर्मचारियों और अधिकारियों को तिलहनी फसलों के उत्पादन में दक्षता बढ़ाना एवं अभिनव तकनीकी की जानकारी देना है।  

      संयुक्त कृषि निदेशक ने कहा कि तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए गत वर्षों की अपेक्षा इस बार किसानों को ज्यादा संख्या में निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करायी गई हैं। इससे मण्डल में तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ा है। नए उपयोगी कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिये जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से तिलहन में उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों में तकनीकी का प्रचार-प्रसार किया जाना है। राकेश बाबू ने कहा कि तिलहनी फसलों में सल्फर एवं सिंगल सुपर फास्फेट का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, जिससे कि तिलहनी फसलों की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त हो सके।

प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र, छेरत के कृषि वैज्ञानिक डा0 केडी दीक्षित, डा0 अरविंद कुमार सिंह एवं डा0 सुधीर सारस्वत ने वैज्ञानिक तौर-तरीकों से खेती करने पर बल दिया। इस दौरान कृषि रक्षा अधिकारी हाथरस राजेश कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी अमित जायसवाल, भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ दिव्या मौर्या, उप सम्भागीय कृषि अधिकारी मनोज प्रभाकर मौजूद रहे। बैठक का संचालन वरिष्ठ प्राविधिक सहायक रागिब अली ने किया।

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यूरिया, डीएपी एवं अन्य फास्फेटिक, पोटेशिक उर्वरकों के साथ न की जाए टैगिंग*

*कृषकों को यूरिया एवं अन्य उर्वरक निर्धारित मूल्य पर खतौनी एवं आधार कार्ड देखकर करें विक्रय*

*किसानों को यूरिया व डीएपी के स्थान पर नैनो यूरिया व एनपीके के प्रयोग की दें जानकारी*


अलीगढ़ 12 दिसम्बर 2023 (सू0वि0) जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में कृषक हित को दृष्टिगत रखते हुये रबी 2023-24 में यूरिया, डीएपी एवं अन्य फास्फेटिक, पोटेशिक उर्वरकों के साथ जिंक सागरिका एवं अन्य सूक्ष्म उर्वरक कृषकों जबरजस्ती न दिये जायें, यदि किसी भी क्षेत्र से उर्वरक विक्रेता के द्वारा कृषकों को जबरजस्ती टैगिंग की शिकायत प्राप्त होती है, तो नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। यदि कोई कम्पनी या थोक उर्वरक विक्रेता फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को टैगिंग करती है, तो शिकायत मिलने पर सम्बन्धित क्षेत्रीय उर्वरक प्रतिनिधि एवं थोक व फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिये गये प्राविधानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 

जिला कृषि अधिकारी अमित जायसवाल ने उक्त जानकरी देते हुए जिले के सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं, निजी क्षेत्र व सहकारिता को निर्देशित किया है कि यूरिया, डी.ए.पी. उर्वरक के साथ अन्य किसी भी प्रकार का लगेज किसान की बिना मर्जी के फर्जी तरीके से न दिया जाये। कृषकों को यूरिया एवं अन्य उर्वरक निर्धारित मूल्य पर एवं खतौनी एवं आधार कार्ड देखकर ही विक्रय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उर्वरक आपूर्ति वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने कहा कि समस्त फुटकर एवं थोक उर्वरक विक्रेता कृषकों को पीएम प्रणाम योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में विस्तृत रूप से जानकारी कराएं कि यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया एवं डीएपी के स्थान पर एनपीके का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि कृषकों को ज्यादा से ज्यादा संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग करने के लिए जागरूक करें जिससे मृदा स्वास्थ पर प्रतिकूल असर कम से कम पड़े। कृषकों को मृदा स्वास्थ बढ़ाने के लिए जैव उर्वरकों व प्राकृतिक खेती का प्रयोग करने के लिए भी जागरूक किया जाये।

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गैर कानूनी ढंग से शराब पिलाने पर होगी जेल

अrलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 12 दिसम्बर 2023 (सू0वि0) जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह द्वारा आबकारी विभाग की तहसीलवार टीमों का गठन किया गया है। यें टीमें निजी स्थान पर पार्टी करने और विवाह समारोह आदि में गैर कानूनी ढंग से शराब पिलाने की जांच करते हुए दोषी पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करेंगी। उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग ऐसी निजी स्थानों पर पार्टी एवं शादी समारोह के लिये एक दिवसीय समारोह बार लाइसेंस जारी करता है, जिसकी फीस मात्र 11 हजार है। समारोह में बार लाइसेंस मिलने के बाद पार्टी स्थल के निकटतम मदिरा दुकान से मदिरा क्रय कर पार्टी मनाई जायेगी। समारोह में बार लाइसेंस के अन्तर्गत अन्य प्रान्त की मदिरा का उपभोग नहीं किया जायेगा। बैंकट हॉल, रेस्टोरेन्ट एवं होटल के पार्टी आयोजकों को यदि गैर कानूनी ढंग से समारोहों में मदिरापान कराते पाया जाता है तो कठोर कार्यवाही की जायेगी साथ ही आयोजको को जेल भेजा जायेगा। इस प्रकार की पार्टी के सभी आयोजकों से अपील है कि वह समारोह बार लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही समारोहों में मदिरापान करायें।

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