पेट्रोल पंप का नक्शा पास करने के निये बदले नियम, हर भवन में पार्किंग अनिवार्य

Aligarh Media Desk
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अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ|  भवन निर्माण के नियमों में एक और परिवर्तन किया गया है। अब 12 मीटर चौड़ाई की सड़कों पर भी गेस्ट हाउस के नक्शे पास किए जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई संशोधित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के तहत अब गेस्ट हाउस के लिए 22 मीटर चौड़ाई के रोड की जरूरत नहीं होगी। इस नई उपविधि में टावर, गैस गोदाम व पार्किंग के लिए भी बड़ा संशोधन हुआ है। आवास एवं शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने इसको लेकर सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों और आवास आयुक्त को संशोधित उपविधि भेजे हैं। सथ ही निर्देश दिया है कि वे अपने- अपने बोर्ड से इसे अनुमोदित कराते हुए तत्काल अनुपालन कराएं। जल्द ही एडीए बोर्ड बैठक में भी इस प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। 


शासन से जारी संशोधित उपविधि के अनुसार पेट्रोल पंप के नक्शे के लिए अब 30 मीटर चौड़ाई और 15 मीटर लंबे प्लाट की आवश्यकता होगी। अब तक न्यूनतम 16 मीटर चौड़े और 14 मीटर लंबे प्लाट पर पेट्रोल पंप का नक्शा पास होता है। इसी तरह एलपीजी गैस गोदाम के लिए अब 20 मीटर चौड़ाई और 12 मीटर लंबाई के प्लाट की जरूरत होगी। अब तक इस गोदाम के नक्शे के लिए न्यूनतम 26 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर लंबे प्लाट की आवश्यकता होती थी। इसी तहर हर भवन में पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी। मोबाइल टावर के लिए भी छह मीटर चौड़ा रोड अनिवार्य कर दिया गया है। धर्मकांटा व भवनों में 5जी नेटवर्क की स्थापना के संबंध में भी संशोधन उपविधि की व्यवस्था की गई है। एडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि नियमानुसार जल्द ही संशोधित उपविधि को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

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