अलीगढ़ 24 फरवरी 2024 (सू0वि0)| उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने जिले के समस्त किसान भाईयों को सूचित किया है कि शासन द्वारा पी0एम0 कुसुम योजनान्तर्गत अनुदान पर सोलर पम्प पाने के लिए विभागीय वेबसाइट पर 29 फरवरी मध्यान्ह 12ः00 बजे से लक्ष्य पूरा होने तक ऑन लाइन बुकिंग की जायेगी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कृषक का विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए हेतु वेबसाइट पर ‘‘अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें ”’ लिंक पर क्लिक कर ऑनालाइन बुकिंग की जायेगी। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धान्त पर की जाएगी। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5000 रूपये टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवषेश कृशक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
उन्होंने बताया कि जिले में सिंचाई के लिए विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों, जिनके टयूबवेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे उन लाभार्थियों के टयूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेंगे और जिन कृषकों के टयूबवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी के लिए 6 इंच और 7.5 एवं 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा। उन्होंने बताया कि 22 फीट तक 2 एचपी सरफेस, 50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए 7.5 एचपी और 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते है।
उन्होंने बताया कि दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पम्पों की स्थापना नहीं की जायेगी, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग करें तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है। कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (।प्थ्) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है। कृषक सोलर पम्प स्थापित होने के पश्चात् स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जायेगी
*सोलर पंप एवं उस पर मिलने वाला अनुदान:*
क्र0सं0 सेालर पम्प का प्रकार एवं क्षमता सोलर पम्प का निर्धारित मूल्य राज्य सरकार द्वारा अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान कुल अनुदान कृशक अंष
12 एच.पी.डी.सी. सरफेस पम्प 171716 59291 43739 103030 63686
2 2 एच.पी.ए.सी. सरफेस पम्प 171716 59291 43739 103030 63686
3 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 174541 60986 43739 104725 64816
4 2 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल 174073 60705 43739 104444 64629
5 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 232721 82476 57157 139633 88088
6 3 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल 230445 81110 57157 138267 87178
7 5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल 327498 108449 88050 196499 125999
8 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल 444094 147114 119342 266456 172638
9 10 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल 557620 147114 119342 266456 286164
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