अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा प्रस्तावित है और घोषणा की तिथि से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराना होता है। आदर्श आचार संहिता के लिए पब्लिक एवं प्राईवेट प्रॉपर्टी से सभी प्रकार के चुनाव प्रचार से सम्बन्धित सामग्री दीवार लेखन एवं विभिन्न प्रकार के चुनाव सम्बन्धी एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम की जानी है। चुनाव प्रचार सामग्री एवं दीवार लेखन को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से 72 घण्टे के अन्तर्गत पूर्णरूप से हटाना होता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवश्यकतानुसार एमसीसी के लिए टीमों का गठन करते हुए आयोग के निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि गठित टीमें अपने अपने क्षेत्र के सहायक रिटर्निग आफिसर के निर्देशानुसार कार्य करेंगी एवं प्रत्येक दिवस की सूचना प्रभारी अधिकारी आदर्श आचार संहिता एवं अपर जिलाधिकारी, नगर के कार्यालय में सहायक रिटर्निग आफिसर के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।
85 वर्ष से ऊपर के बुर्जग मतदाताओं को घर से ही मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा
अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ : भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार जिले के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल भार्गव ने उक्त जानकारी देते हुए जिले के सभी 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को सूचित किया है कि वह स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने के लिए फार्म-12डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फार्म-12डी अधिसूचना जारी होने के 5 दिवसों के अन्दर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा और भरा हुआ फार्म-12डी प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फार्म-12डी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in के होम पेज पर MENU के अन्तर्गत Candidate nomination and other forms के लिंक पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड करके भरकर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा कराया जायेगा।