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अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 21 मार्च 2024 (सू0वि0): नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन एवं नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6बी के अन्तर्गत नागरिकता के लिए आवेदनों को संसाधित करने हेतु जिला स्तरीय कमेटी (डीएलसी) गठित की जानी है।
अपर जिलाधिकारी वित्त मीनू राणा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि निदेशक, जनगणना लखनऊ के पत्र के क्रम में जिलाधिकारी विशाख जी0 द्वारा जिले में नागरिकता के लिए प्राप्त आवेदनों को संसाधित करने के लिए रतन कुमार नायब तहसीलदार, कोल को पदेन अधिकारी नामित किया गया है। एडीएम रतन कुमार को तद्नुसार सूचित होते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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*कोडीनयुक्त कफ सिरप, लिंक्टस की साप्ताहिक रिपोर्ट करनी होगी प्रस्तुत*
अलीगढ़ 21 मार्च 2024 (सू0वि0): आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में ड्रग इंस्पेक्टर दीपक लोधी ने बताया है कि कोडीनयुक्त कफ सीरप का दुरूपयोग रोकने एवं अवैध बिक्री भण्डारण पर नियंत्रण किये जाने के प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के बाहर से क्रय, प्राप्त किये जा रहे कोडीनयुक्त कफ सिरप, लिंक्टस की सूचना सम्बंधित फर्म, व्यक्ति- औषधि विक्रेता, स्टॉकिस्ट, सी एण्ड एफ एजेंट, हॉस्पीटल द्वारा सम्बंधित औषधि निरीक्षक को सप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार को औषधि निरीक्षक की मेल आई०डी०- chaudhary.hemendra2010@gmail.com एवं dialigarh05@gmail.com पर उपलब्ध करायी जायेगी। विक्रेता फर्म द्वारा कोडीनयुक्त कफ सिरप, लिंक्टस का विक्रय जनपद, राज्य के बाहर किये जाने की दशा में क्रेता फर्म से उक्त औषधि का विक्रय विवरण प्राप्त कर सम्बंधित औषधि निरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि क्रेता फर्म द्वारा विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस क्रेता को तब तक औषधियों का विक्रय नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पूर्व में क्रय किये गये कोडीनयुक्त कफ सिरप, लिंक्टस का विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं करा देता है। इस प्रकार क्रेता फर्म से प्राप्त विवरण सम्बंधित औषधि निरीक्षक को साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराया जायेगा। विक्रेता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस फर्म को वह कोडीनयुक्त कफ सिरप, लिंक्टस का विक्रय कर रहा है वह भौतिक रूप से अस्तित्व में है और संचालित हो रही है। यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी विक्रेता द्वारा ऐसी फर्म को कोडीनयुक्त कफ सिरप, लिंक्टस की बिक्री की गयी है, जो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है अथवा नियमित रूप से संचालित नहीं की जा रही है, तो विक्रेता फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होंने इस सम्बंध में उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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