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#Aligarh: डीईओ की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणन व मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक संपन्न


अलीगढ़ 22 मार्च 2024 (सू0वि0): जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व मॉनिटरिंग समिति (एमसीएमसी) के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। 

     डीएम ने कहा कि आप सभी अवगत हैं कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में पंजीकृत राजनीतिक दल, संगठन, प्रत्याशी या व्यक्ति द्वारा सभी राजनीतिक विज्ञापनों को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित कर प्रकाशित व प्रसारित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके दायरे में निजी एफएम चैनल, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले एवं अन्य प्रकार के राजनैतिक विज्ञापन भी सम्मिलित होंगे। ई-समाचार पत्रों में विज्ञापन बल्क एसएमएस, वॉयस संदेश, सोशल मीडिया, इंटरनेट वेबसाइट पर राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन प्रिंट मीडिया पर भी मतदान दिवस पर और मतदान दिवस से एक दिन पहले पर भी लागू होगा।

 डीईओ ने कहा कि राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, बैनर, आॅडियो-वीडियो, समाचारपत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापन, पंपलेट्स इत्यादि सामग्री को मीडिया सर्टिफिकेशन एवं माॅनिटरिंग समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यदि कोई खबर पेड न्यूज की श्रेणी में प्रकाशित की जाती है तो एमसीएमसी के माध्यम से इसका व्यय निर्वाचन में जोड़ा जाएगा। किसी भी प्रत्याशी या राजनैतिक दल को विज्ञापन प्रकाशन के 48 घण्टे पूर्व मीडिया सर्टिफिकेशन एवं माॅनिटरिंग समिति के समक्ष सामग्री प्रमाणन के लिए प्रस्तुत करनी होगी। 

  बैठक में सीडीओ आकांक्षा राना, एडीएम वित्त एवं राजस्व व उपाध्यक्ष एमसीएमसी मीनू राणा, कोषाधिकारी योगेश कुमार, समिति के सदस्य नीरज गुप्ता सहायक अभियंता आॅल इण्डिया रेडियो, समस्त एआरओ, रतन वाष्र्णेय, नीरज शर्मा, राहुल प्रधान उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। 

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*आयुर्वेदिक औषधि लिव-52 एवं सिस्टोन सीरप से हटा प्रतिबन्ध*

अलीगढ़ 22 मार्च 2024 (सू0वि0): क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा0 नरेन्द्र कुमार ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि लिव-52 एवं सिस्टोन सीरप औषधियों में मिलावट की सूचना के चलते निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। निदेशक आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश द्वारा भेजे गए पत्र के क्रम में अब लिव-52 एवं सिस्टोन सीरप पर निर्माण एवं बिक्री पर लगे प्रतिबन्ध को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। 

डा0 नरेन्द्र कुमार ने बताया है कि पूर्व में 31 आयुर्वेदिक औषधियों के बिक्री एवं निर्माण पर रोक लगाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, परन्तु विस्तृत जांचोपरान्त लिव-52 एवं सिस्टोन सीरप पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है।


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*डीईओ की अध्यक्षता में पोस्टल बैलेट, ईटीपीबीएमएस एवं आईडीसी से संबंधित कार्याें की समीक्षा बैठक 23 मार्च को*

अलीगढ़ 22 मार्च 2024 (सू0वि0): एडीएम वित्त एवं राजस्व और प्रभारी अधिकारी पोस्टल बैलेट मीनू राणा ने बताया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए पोस्टल बैलेट, ईटीपीबीएमएस एवं आईडीसी से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा के संबंध में प्रभारी अधिकारी एवं समस्त सहायक रिटर्निंग आफिसर के साथ 23 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में बैठक आहुत की गई है। 

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