#Aligarh: वोटिंग से दो दिन पहले बंद हो जाएगी शराब की दुकान, 48 घंटे का बिक्री पर प्रतिबन्ध

Aligarh Media Desk
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मतदान को शांतिपूर्ण ढ़ंग से संपादित कराने के लिए जनपद में बंद रहेंगी आबकारी दुकानें

24 अप्रैल सांय 06 बजे से 26 अप्रैल सांय 06 बजे तक लागू रहेगा बंदी आदेश

अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 22 अप्रैल 2024 (सू0वि0): भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निवार्चन-2024 के लिए जनपद में मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस (क्तल क्ंल) घोषित करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी0 द्वारा 15-अलीगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मतदान दिवस 26 अप्रैल के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135 (ग) के खण्ड-1 में यथा उपबन्धित मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 24 अप्रैल की सांय 6ः00 बजे से 26 अप्रैल की सांय 6ः00 बजे मतदान समाप्ति तक जनपद की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग के थोक व फुटकर अनुज्ञापनों, मॉडलशाप, एफ0एल0-6/7 बार अनुज्ञापनों, एफ०एल०-9/9ए सैन्य कैन्टीन अनुज्ञापनों, एफ0एल0-49 बन्धित फार्मेसी आदि अनुज्ञापनों एवं वेव आसवनी एण्ड ब्रिवरीज, अहमदपुरा, अतरौली, अलीगढ से मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। उन्हांेने स्पष्ट किया कि उपरोक्त बन्दी दिवस के लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

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