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हत्याकांड के मामले में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

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खबर कोर्ट से : जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में आज 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान न्यायालय ने 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ| अलीगढ़ एडीजे प्रथम संजीव कुमार के न्यायालय में एक वर्ष पूर्व गांव कारेका में हुए प्रथम हत्याकांड के मामले में 12 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अमर सिंह तोमर ने बताया कि वादी ओमप्रकाश ने थाना  इगलास में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 7 मार्च 2023 को उनके बेटे प्रवीण और प्रथम अपने खेत पर काम कर घर वापस लौट रहे थे।इसी दौरान गांव के तालाब के निकट गांव के अन्नू ने शराब पीकर उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जब उनके बेटों ने गाली गलौज का विरोध किया। तो अन्नू के अन्य परिजन भी मौके पर पहुंच गए। सभी लोगों ने एक राय होकर प्रवीण और प्रथम के साथ मारपीट शुरू कर दी। जिसमें प्रवीण और प्रथम गंभीर रूप से घायल हो गए ।जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया।जहां प्रथम की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अन्नू सहित एक दर्जन नामजदो के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। एडीजी प्रथम संजीव कुमार ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने और साक्ष्यो का अवलोकन करने के बाद अन्नू सहित 12 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।


राजीव चौधरी बने जाट वंशावली के जिला महासचिव

 जाट वंशावली रजि. के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र सिंह (ब्लाक प्रमुख गोंडा), प्रदेश महासचिव डॉ.पंकज चौधरी व जिलाध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह की संस्तुति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी की अनुमति से राजीव चौधरी (सेवानिवृत असि. कमांडेंट  बी.एस.एफ.) निवासी पला रोड अलीगढ को संगठन के जिला महासचिव (अलीगढ) पद पर मनोनीत किया गया है, जिसपर हर्ष व्यक्त करते हुए समाज के लोगों ने उन्हें बधाई दीं।राजीव चौधरी ने उक्त पद पर जिम्मेदारी देने के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए अपने पद का दायित्व पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए समाज एवं संगठन के हित में कार्य करने का पूर्ण आश्वासन दिया।


राष्ट्रीय लोक आदालत का आयोजन 13 जुलाई को

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 13 जुलाई शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, अलीगढ, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों व विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों (जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटें प्रकृति के मामलें लम्बित हो) तथा उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित व प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है। अपर जिला जज एवं पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी देते हुए वादकारीगण से अपेक्षा की है कि यदि वे अपने मामले का निस्तारण 13 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने के इच्छुक हो तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय व कार्यालय में नियत तिथि से पूर्व प्रेषित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।


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