आवेदक सभी अभिलेखों की मूल एवं छायाप्रति साथ लेकर आएं
अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़: नागरिकों को पासपोर्ट सम्बंधी सेवाएं अत्यंत सुलभ रूप से एवं समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के क्रम में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र अलीगढ़ में “पासपोर्ट मेला” आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
ऐसे आवेदक जिन्होंने पासपोर्ट सम्बन्धी सेवाओं हेतु डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र अलीगढ़ में आवेदन किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी फाइल लम्बित है, ऐसे आवेदक 26 एवं 27 नवंबर को डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, मुख्य डाकघर, एन.एच. 509, सिविल लाइन्स, अलीगढ़, उ.प्र.-202001 में दोपहर 02ः30 बजे से शाम 04ः30 बजे तक पहुँचकर अपनी लम्बित फाइल का निस्तारण करवा सकते हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री अनुज स्वरूप, भारतीय विदेश सेवा द्वारा बताया गया कि आवेदकों को सलाह दी जाती है “पासपोर्ट मेला” का लाभ उठाने के लिए कार्यालय जाते समय अपने समस्त सम्बंधित दस्तावेज (मूल प्रति एवं छाया प्रति) लेकर उपस्थित हों, जिससे आवश्यक कार्यवाही समय पर सम्भव हो सके।
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अन्य पिछडे वर्ग के पात्र व्यक्ति शादी अनुदान योजनान्तर्गत करें आवेदन
अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़ : जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पाण्डेय ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा अन्य पिछडे वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश दिये गये हैं। योजना के तहत प्रति लाभार्थी 20 हजार रूपये लाभार्थी बैंक खाते में विभाग द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जाती है।
उन्होंने नवीन दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक के पास ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपना आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हों), शादी का कार्ड होना आवश्यक है। आवेदक की आय शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। उन्होंने बताया कि योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों की वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है किन्तु उक्त अबधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिये।
उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित जातियों एवं वर्ग के आवेदक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं। विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई भी मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं की जाएगी। शादी अनुदान योजना से सम्बन्धित विस्तृत दिशा-निर्देश बेबसाइट Shadianudan.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित है। अन्य किसी जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 28 नवंबर को
अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़|जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक 28 नवंबर को अपरान्ह 01 बजे बजे आहूत की जाएगी।
अधिशासी अभियंता लोनिवि योगेश कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए समिति सदस्यों से अपने विभाग से संबंधित दिए गए निर्देशों की अनुपालन आख्या एवं अद्यतन सूचना ईमेल एवं व्हाट्सएप् पर प्रेषित करने के साथ ही सूचना सहित बैठक में निर्धारित समय व स्थान पर स्वयं प्रतिभाग करने का अनुरोध किया है।
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मण्डलायुक्त 24 नवंबर को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधयों के साथ कलैक्ट्रेट में करेंगी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा
अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़: मण्डलायुक्त एवं रोल प्रेक्षक चैत्रा वी. की अध्यक्षता में 24 नवंबर को सांय 04ः00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में बैठक आहूत की गयी है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार शर्मा ने उक्त जानकारी देते हुए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को सूचित किया है कि वह बैठक में निर्धारित समय व स्थान पर बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
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