दुकानदार ग्राहकों को नहीं देंते पक्का बिल, अपनी खरीद का पक्का बिल लें, यह आपका अधिकार है

Aligarh Media Desk
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अपर आयुक्त डॉ0 अनुपमा गोयल, राज्य कर अलीगढ़ ज़ोन


राज्य कर द्वारा जारी एडवाइजरी अपनी दुकान के बाहर चस्पा करें दुकानदार

समाधान योजना में पंजीकृत व्यापारी द्वारा जारी बिल पर ’’बिल आफ सप्लाई’’ लिखा जाए


अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़: प्रदेश के सभी दुकानदारों को ग्राहकों के सामान का पक्का बिल देना जरूरी होगा। प्रदेश के सभी जोनल अपर आयुक्त राज्यकर को इस संबंध में निर्देश भेजा गया है। उनसे यह भी कहा गया है कि दुकानों के बाहर इस संबंध में सूचना चस्पा कर दी जाए और इसमें आयुक्त कार्यालय स्तर पर शिकायत के मोबाइल नंबर-7235001729 का जिक्र भी जरूर किया जाए।

अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर अलीगढ़ जोन डा0 अनुपमा गोयल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि  उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अनुसार किसी भी माल के आदान-प्रदान पर टैक्स इनवाइस होना आवश्यक है। उन्होंने मण्डल के सभी व्यापारियों, टैक्स पेअर्स के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकान, ऑफिस आउटलेट, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स में जहां पर सबसे अधिक विजिबिलिटी हो, ग्राहकों के लिए सूचना:- ’’अपने खरीद का पक्का बिल लें, यह आपका अधिकार है।" बिल लेने से कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता है। यदि बिल नहीं मिलता है तो 7235001729 पर फर्म का नाम, पता सूचित करें।’’ पोस्टर के रूप में चस्पा कराये जाने के निर्देश दिए हैं। 

इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया है कि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-10 के अन्तर्गत समाधान योजना में पंजीकृत करदाताओं के द्वारा टैक्स इनवाइस नहीं जारी किया जाना प्राविधानित है न ही बिल पर टैक्स चार्ज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम-5 (एफ) के अनुसार समाधान योजना में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी बिल पर ऊपर ’’बिल आफ सप्लाई’’ लिखा जायेगा। नियम-5 (जी) के अनुसार उसे अपने कारोबार के मुख्य स्थान तथा अतिरिक्त व्यापार स्थलों पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइन बोर्ड पर ’’समाधान योजना में पंजीकृत व्यापारी’’ शब्दों का उल्लेख करना अनिवार्य है। उन्होंने समाधान योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत व्यापारियों को उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में जागरुक करने के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।                                                           -----

                                                                                      

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