अलीगढ मीडिया डिजिटल, अलीगढ| थाना हरदुआगंज थाने में धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 राजकुमार नि0 बंथल थाना पिलुआ जनपद एटा की तहरीर पर मु0अ0सं0 282/23 धारा 279/337/304ए भादवि में पजींकृत था। जिसमें विवेचना से वादी के मृतक भाई शैलेश चौहान का पोस्टमार्टम डाक्टर द्वारा किया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित किया गया तथा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया । दौराने विवेचना वादी व उसके पारिवारिजनों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया कि मृतक शैलेश चौहान व हरिकेश यादव एक साथ मिलकर प्रोपट्री का काम करते थे तथा एक जमीन बेचने के बाबत डा0 नागेंद्र शर्मा से 67 लाख 73 हजार शैलेश चौहान के बैंक खाते में लिए गए तथा उक्त धनराशि खाते से निकलवा कर हरिकेश यादव द्वारा हड़पली तथा मृतक की हत्या कर उसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया|
उक्त संबंध में डाक्टर नागेंद्र शर्मा द्वारा थाना सिविल लाइन अलीगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 395/23 धारा 420/467/468/471/406 आईपीसी पंजीकृत कराया गया जिसमें आशुतोष मिश्रा आदि 03 नफर नामित किए गए जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार तेवतिया के द्वारा संपादित की गई| विवेचना में हरिकेश यादव का नाम प्रकाश में आया जिसे गिरफ्तार का जेल भेजा गया था । उक्त मुकदमे के निस्तारण हेतु पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है| मृतक शैलेश चौहान की विसरा परीक्षण रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा से दिनांक 14/07/2024 को प्राप्त हो चुकी है जिसमें किसी रासायनिक विष का होना नहीं पाया गया है अतः मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे मृतक शैलेश चौहान की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होना प्रतीत हो रही है। जिसे जानने के लिये डा0 कलीम खान प्रोफेसर DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE JNMC AMU ALIGARH मो0नं0 9997992459 द्वारा बताया गया कि वरीष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अलीगढ के द्वारा भेजे गये पत्र के साथ पैन्ड्राईव एवं केशडायरी का अवलोकन किया गया तो पैन्ड्राईव में प्राप्त फोटो व वीडियो के देखने एवं केशडायरी के अवलोकन से मृतक की मृत्यु का कारण दम घुटना है जबकि दम घुटने का तरीके का अनुमान लगाना मुश्किल है और मशीने तरीके से इससे इन्कार नही किया जा सकता मेरा यह मनना है कि मृतक शैलेष चौहान की दम घोटकर हत्या करके शव को घटना स्थल पर डाला गया है। उक्त रिपोर्टों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 28.09.2024 को उ0नि0 श्री उमेशचन्द शर्मा द्वारा धारा 279/337/304ए भादवि का लोप कर धारा 302/201 भादवि की बढोत्तरी की गयी व अभियुक्त हरिकेश पुत्र दुर्जन सिंह यादव नि0 देवी नगला थाना महुआखेडा अलीगढ का नाम प्रकाश में आया| अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हरदुआगंज पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर मु0अ0सं0 282/23 धारा 302/201 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त हरिकेश पुत्र दुर्जन सिंह नि0 देवी नगला थाना महुआखेडा अलीगढ को बैरामगढी बम्बा कासिमपुर रोड से गिरफ्तार किया गया|
👉गिरफ्तार अभियुक्त-
हरिकेश पुत्र दुर्जन सिंह नि0 देवी नगला थाना महुआखेडा अलीगढ
👉आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमन खाँन उपरोक्त-
मु0अ0सं0 282/23 धारा 302/201 भादवि थाना हरदुआगंज अलीगढ
मु0अ0सं0 541/20 धारा 147/386/420/447/467/471504/506 भादवि थाना क्वार्सी अलीगढ
मु0अ0सं0 124/21 धारा 147/148/149/307/323/34 भादवि थाना महुआखेडा अलीगढ
मु0अ0सं0 395/23 धारा 420/467/468/471/406 आईपीसी थाना सिविल लाइन