राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज इगलास विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

Aligarh Media Desk
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’’विधान से समाधान’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज इगलास विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने दी उपयोगी जानकारी

अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़| जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के आदेश के आलोक में अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नितिन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एवं सिविल जज (जू0डि0) इगलास गंधर्व पटेल एवं अन्य अधिकारीगण की उपस्थिति में राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज इगलास में महिलाओं के हितार्थ ’’विधान से समाधान’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

महिलाओं के हितार्थ ’’विधान से समाधान’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में रिर्साेस पर्सन श्रीमती अंजली चौहान असिस्टेण्ट प्रोफेसर विवेकानन्द लॉ कॉलेज द्वारा उपस्थित छात्राओं व महिलाओं को कानूनी  प्रावधान यथा घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज उत्पीडन अधिनियम, महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से सम्बन्धित भारतीय सुरक्षा संहिता की धाराओं, कन्या भ्रूण हत्या, पॉष एक्ट एवं पुरूशों के समान महिलाओं को भी पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है, इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।

बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती हितेष कुमारी द्वारा विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित छात्राओं व महिलाओं को उ0प्र0 सरकार द्वारा सचालित कन्या सुमगला योजना, मुख्यमन्त्री बाल सेवा योजना, स्पोन्सरषिप योजना, निराश्रित महिला योजना एवं रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोश इत्यादि के बारे में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गयी। कन्या सुमगला योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुये अवगत कराया गया कि कन्या सुमगला योजना 06 चरणों में कार्य करती है। जिसमें प्रथम चरण में बालिका के जन्म के समय 05 हजार रूपये, द्वितीय चरण में बालिका की एक वर्ष की आयु होने पर उसका टीकाकरण पूर्ण होने पर 02 हजार रूपये, तृतीय चरण में प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय 03 हजार रूपये, चतुर्थ चरण मेे कक्षा 06 में प्रवेश के समय 03 हजार रूपये, पॉचवे चरण में कक्षा 09 में प्रवेष के समय 05 हजार रूपये व छठे व अंतिम चरण में कक्षा 10 व 12 के वाद डिप्लोमा या स्नातक प्रवेश के लिए 07 हजार रूपये प्रदान किये जाते है इस प्रकार बालिका के जन्म से लेकर उसके डिप्लोमा या स्नातक के प्रवेष के समय तक कुल 25000 रूपये की धनराशि माता-पिता के खातों मे प्रदान की जाती है। विधिक जागरूकता षिविर में उपस्थित नीतू उपाध्याय, ग्राम विकास अधिकारी, इगलास द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गयी।

श्रम प्रबर्तन अधिकारी आशीष अवस्थी द्वारा जागरूकता शिविर को सम्बोधित करते हुये श्रम विभाग द्वारा मजदूर महिला एवं मजदूर पुरूष के लिये चलायी जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि मजदूर के अन्तर्गत 40 प्रकार के कार्य आते है जैसे-बढई, इलेक्ट्रीषियन, राजमिस्त्री, प्लम्बर, दिहाडी मजदूर, गिटटी तोडने वाले मुजैक एवं मार्बल काटने वाले इत्यादि। मजदूरों को श्रम विभाग में अपना लेबर कार्ड अवश्य बनवाना चाहिये जिसकी वार्षिक फीस मात्र 20 रूपये है जिसका प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण होता है। मजदूर के यहां जन्म लेने वाले लडके व लडकियो को श्रम विभाग द्वारा सरकारी सहायता उपलब्ध करायी जाती है इसके साथ ही साथ श्रम विभाग द्वारा मजदूर के बच्चो की अच्छी शिक्षा करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय गभाना में चलाया जा रहा है जिसमें लडके व लडकियां दोनो पढ सकते है अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 06 से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा दी जाती है इसके अतिरिक्त यहॉ पर पढने वाले बच्चो के लिये भी विभागीय नियमानुसार छात्रवृत्ति योजना भी चलायी जाती है। आशीष अवस्थी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि श्रम विभाग में जो मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन कराते है उनको श्रम विभाग की तरफ का 05 लाख रूपये तक का बीमा राशि उपलब्ध कराया जाता है।

  विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित रिर्साेस पर्सन मुनेश कुमार सिंह अधिवक्ता इगलास द्वारा पोक्सो एक्ट, हिन्दू मैरिज एक्ट एवं 125 द0प्र0सं0 के तहत भरण पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की इसके साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सरकार द्वारा माता-पिता की सेवा हेतु भी एक विधेयक अधिनियमित किया गया है जिसके तहत बच्चो को अपने माता-पिता की सेवा करनी होती है। डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अलीगढ श्री अनुज कुलश्रेश्ठ द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली एव लीगल एड डिफेन्स सिस्टम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारिया प्रदान की गयी तथा उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ में वैकल्पिक समाधान केन्द्र है जिसमें वादकारियों के मध्य मध्यस्थता करायी जाती है दीवानी न्यायालय द्वारा जो पत्रावलियां मध्यस्थता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ को प्रेशित की जाती है उनमें ए0डी0आर0 केन्द्र के 09 मध्यस्थो में से किसी एक मध्यस्थ को नियुक्त कर उसके द्वारा मध्यस्थता का प्रयास किया जाता है इसके साथ ही साथ वादकारियों को अपने वाद को न्यायालय में दायर करने हेतु अथवा उनके विरूद्ध न्यायालय में दायर वाद में यदि उन्हे पैरवी हेतु निःषुल्क अधिवक्ता की आवष्यकता होती है तो वह अपना प्रार्थना पत्र सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ को प्रेशित करे तदोपरान्त सचिव द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 व 13 के अनुसार वादकारियों को निःषुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। विधिक जागरूकता में उपस्थित महिला थाना उपनिरीक्षक प्रिया चौधरी द्वारा साइबर क्राईम में सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी तथा उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी के साथ टेलीफोन अथवा इन्टरनेट के माध्यम से कोई साईबर अपराध किया जाता है तो वह उसकी सूचना 1930 पर दे सकता है।

विधिक जागरूकता शिविर मे उपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इगलास की मेडीकल अफसर नाजिया द्वारा महिला हाइजीन एवं महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कंेसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारिया प्रदान की गयी। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि महिलाओं व छात्राओं को महिला हाइजिन के सम्बन्ध में विषेश ध्यान देना चाहिये तथा यदि हाईजीन सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह अविलम्ब किसी डॉक्टर अथवा करीबी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर से सम्पर्क करे। सर्वाइकल केंसर के सम्बंध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यह ह्यूमन पैपीलोमा नामक वाईरस से फैलता है इस केंसर की बैक्सीन उपलब्ध है। जिसे लगवाना का प्रयास करना चाहिये। 

अंत में विधिक जागरूकता शिविर को सम्बोधित करते हुये सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ द्वारा शिविर में उपस्थित छात्राओं व महिलाओं को सम्बोधित करते हुये उन्हे अवगत कराया गया कि नालसा एवं एन0सी0डब्ल्यू0 के निर्देषन पर इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है आज के शिविर में ए0एन0एम0, आषा बहुऐं, आंगन बाडियां, महिला प्रधान एवं राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज की छात्राएं उपस्थित है आप लोगो के मध्य शिविर इस उददेश्य के साथ आयोजित किया जा रहा है कि ए0एन0एम0, आषा बहुऐं, आंगन बाडियां तथा महिला प्रधान दिन प्रतिदिन ग्रामीण महिलाओं के सम्पर्क में रहती है, यहॉ पर पूर्व वक्ताओं द्वारा उन्हे जो-जो कानूनी जानकारी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया है उसे आप ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं तक ले जाये ताकि उक्त ग्रामीण क्षेत्र की महिलाऐं जनकाल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके तथा यदि वह किसी अपराध से पीडित है तो उसके सम्बन्ध में जानकार उसकी सूचना थाने को दे दे। आजकल महिलाओं के मध्य सर्वाइकल केंसर नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है इसलिये इसको रोकने हेतु डॉक्टर नाजिया को आप लोगो के समक्ष बुलाया गया था ताकि आप उक्त केंसर को समक्ष सके तथा उसके बचाव हेतु आवश्यक बैक्सीनेशन के बारे में जान सकें। सर्वाइकल केंसर पहला ऐसा कैंसर है जिसकी बैक्सीन उपलब्ध है तथा इस कैंसर को पूरी तरह विकसित होने में 20 वर्ष तक का समय लगता है। इस कैंसर के बचाव हेतु 13 वर्ष तक की बालिकाओं को दो बैक्सीन दी जाती है तथा 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की बालिकाओं को तीन बैक्सीन लगायी जाती है। इस कैंसर के प्रसार को रोकने हेतु महिलाओं में स्क्रीनिंग भी की जाती है एक बार स्क्रीनिंग होने से तीन वर्ष महिला इस कैंसर से सुरक्षित हो जाती है महिलाओं में स्क्रीनिंग 60 वर्ष की उम्र तक की जाती है। आप लोगो को उक्त कैंसर के सम्बन्ध में जो भी जानकारी यहा पर प्रदान की गयी है उसका आप लोग प्रचार-प्रसार करे तथा अधिक से अधिक महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रेरित करे कि वह स्क्रीनिंग तथा बैक्सीनैषन कराये। इस केैंसर को बैक्सीनेषन तथा स्क्रीनिंग के माध्यम से ही बढने से रोका जा सकता है। आस्ट्रेलिया विष्व का पहला देष है जिसने स्वंय को इस केंसर से मुक्त किया है। वर्तमान समय में सर्वाइकल कैंसर नामक रोग से पीडित महिलाओं की संख्या भारत में सर्वाधिक है।    

       विधिक जागरूकता शिविर में लगभग 150 छात्राओं व महिलाओं ने सहभागिता की। इन महिलाओं में ए0एन0एम0, आशा बहुऐं, आगंनबाडी कार्यकत्रियां, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज की अध्यापिकाऐं थी। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक सोहन लाल, कनिष्ठ लिपिक मनोज कुमार, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर राहुल कुमार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत पराविधिक स्वंय सेवक अशोक कुमार, आलोक कुमार, श्रीमती पूजा उपस्थित रही।

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