संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Aligarh Media Desk


हाईकोर्ट ने सर्वे को दी मंज़ूरी, मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका खारिज

अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, उत्तर प्रदेश|संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब मस्जिद का सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिससे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है।

मुस्लिम पक्ष की याचिका में मांग की गई थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए और पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रशासन सर्वे की तैयारी में जुट गया है।

क्या है मामला?

संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। हिंदू पक्ष की मांग थी कि यहां पर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सर्वे कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हाईकोर्ट के इस फैसले को अब सर्वे की इजाजत के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक हलचल तेज

इस फैसले के बाद प्रदेश में राजनीतिक और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और संभल जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।


कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्थलों के विवादों में न्यायिक प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला संभल मस्जिद विवाद में निर्णायक माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक सर्वे पर टिकी हैं, जिससे आने वाले समय में और बड़े खुलासे संभव हैं।