हरदुआगंज में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट में कार्रवाई

Aligarh Media Desk

अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़, 04 सितंबर 2026: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में थाना हरदुआगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने नाबालिग के साथ गंभीर अपराध से जुड़े मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 03 सितंबर 2026 को थाना हरदुआगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया था कि अभियुक्त ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।


पीड़ित की शिकायत पर थाना हरदुआगंज पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मु0अ0सं0 405/2026 धारा 65(1)/351(2) BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना हरदुआगंज के प्रभारी निरीक्षक जोगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार दबिश दी। मुखबिर की सूचना और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने 04 सितंबर 2026 को आरोपी को थाना क्षेत्र हरदुआगंज से ही गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान नायारण पुत्र मोहन, निवासी शाहपुर, थाना हरदुआगंज, जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके खिलाफ अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित की है। पुलिस टीम में प्र0नि0 श्री जोगेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री रोहित कुमार और कांस्टेबल शुभम कुमार शामिल रहे।


किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा?

इस मामले में पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं, वे बेहद गंभीर हैं।

1. BNS धारा 65(1): यह धारा 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग के साथ दुष्कर्म से संबंधित है। इसमें कठोर सजा का प्रावधान है।

2. BNS धारा 351(2): यह आपराधिक धमकी से संबंधित है, जिसमें किसी को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है।

3. POCSO Act 3/4: पोक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में त्वरित जांच और कठोर सजा का प्रावधान है।

अलीगढ़ पुलिस का सख्त संदेश

अलीगढ़ पुलिस लगातार महिला एवं बाल अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। एसएसपी अलीगढ़ के निर्देश पर जिले के सभी थानों को स्पष्ट आदेश है कि पोक्सो एक्ट और महिला अपराध से जुड़े मामलों में तत्काल FIR दर्ज कर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

हरदुआगंज पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए चार्जशीट जल्द न्यायालय में दाखिल की जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी| फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की जांच जारी है।