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बड़ी खबर| अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में की धारा 144 लागू



अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ| डीएम अलीगढ़ श्री इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री डीपी पाल ने दिनांक 10-07-2022 को बकरीद, दिनांक 9-08-2022 को मोहर्रम, दिनांक 12-08-2022 को रक्षाबंधन तथा समय-समय पर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत, वर्तमान में कोविड 19 एवं अन्य संवेदनशील कारणों से  आपातिक स्थिति है। स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं, जिससे अलीगढ़ जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर अलीगढ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की  गई है। यह आदेश आज दिनांक 10.06.2022 से दिनांक 18.08.2022 तक लागू रहेगा। यदि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाए। 


इस आदेश की प्रति समस्त तहसील, थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर प्रचार-प्रसार हेतु चस्पा कराया जाए। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश संपूर्ण महानगर क्षेत्र में लागू होगा। और समस्त व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है कि जो इस अवधि में अलीगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे या आवागमन करेंगे।

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