जनता से वित्तपोषित, UPI, PhonePe, और PayTM: 9219129243

राज्य सूचना आयुक्त ने 8 घण्टे लगातार सुनवाई की, डीएवी इंटर कालेज के प्रधानाचार्य पर जुर्माना

0


अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़| मा. राज्य सूचना आयुक्त श्री अजय कुमार उप्रेती ने कमिश्नरी सभागार में जन सूचना अधिकारियों के साथ लंबित प्रकरणों की विशेष सुनवाई करते हुए सूचना आयोग ने भ्रामक सूचनाओं के बारे में कड़े तेवर अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आज आरटीआई से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने वादी ओमकार सिंह द्वारा मांगी गई सूचना पर कड़े तेवर अपनाते हुए अधिशाषी अभियंता को शाम 5 बजे तक वादी के मकान का भौतिक निरीक्षण कर उसकी समस्या का निस्तारण करते हुए सूचना देने हेतु सख्त निर्देश दिए। ओमकार सिंह ने अपने आरटीआई आवेदन में बिजली बिल विभाग द्वारा 48,817 रु0 बकाया एवम ट्यूबल को सील करने के संबंध में सूचनाएं मांगी थी। अधिशाषी अभियंता द्वारा आयोग के आदेश के क्रम में तत्काल उक्त जगह का भौतिक निरीक्षण कर वादी के समस्याओं का निस्तारण किया।


इसी प्रकार वादी नरेंद्र पाल सिंह द्वारा मांगी गई सूचनाओ के संबंध में आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने जिला पूर्ति अधिकारी को आज ही स्थलीय निरीक्षण कर कल सुबह तक विस्तृत रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वादी नरेंद्र पाल सिंह द्वारा अपने को राशन कार्ड  प्राप्ति के लिए अपात्र घोषित करने के संबंध में आरटीआई के द्वारा सूचनाएं मांगी थी। सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने डीएवी इंटर कालेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य श्री होम सिंह को सूचना न देने के लिए 25,000₹ का अर्थदंड अधिरोपित किया। प्रधानाचार्य ने बिना एक्ट के नियमो का हवाला दिए हुए वादी को सूचना देने से मना किया था। साथ ही कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। संज्ञान लिया कि वादी ओमकार सिंह द्वारा शिकायत की गयी कि बिजली विभाग द्वारा 48817 रुपया बकाया विद्युत बिल बकाया की वजह से उनका संयोजन काट दिया गया, जिस पर उन्होंने विभाग से कुछ जानकारी चाही, विभाग द्वारा दिए गए भ्रामक जवाब का आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृृत रिपोर्ट सायं 5 बजे तक प्रस्तुत की जाये। इसी प्रकार वाद़ी नरेंद्र पाल सिंह द्वारा शिकायत की गई थी कि राशन कार्ड के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया था। आयोग ने डीएसओ को स्थलीय निरीक्षण करते हुए विस्तृृत रिपोर्ट सायं 5 बजे तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। 


     मा. आयुक्त ने बताया कि वादकारियों के धन, ऊर्जा एवं समय की बचत के उद्देश्य मंडल स्तर पर सुनवाई की कार्य योजना तैयार कर उसे अंतिम रूप दिया गया। निर्धारित कार्य योजना के तहत अभी आगरा में जनसुनवाई एवं समीक्षा बैठक के साथ ही जन सूचना अधिकारियों को जन सूचना अधिकार अधिनियम के संबंध में आवश्यक जानकारियां एवं सुझाव भी दिए गए हैं।


      उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में दो दिवसीय निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंडल के सभी जनपद कासगंज, एटा, हाथरस एवं अलीगढ़ के वादकारियों की विशेष जनसुनवाई कमिश्नरी सभागार में की गई। निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को भी सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान कुछ ऐसे वादकारी थे जो विभागों द्वारा आधी अधूरी जानकारी देने पर संतुष्ट नहीं थे, कुछ ऐसे भी जिन्होंने लखनऊ जाकर शिकायतें कीं। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मंडल में जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लापरवाही बरतने एवं भ्रामक सूचनाएं देने पर कुछ जन सूचना अधिकारियों पर राज्य सूचना आयोग द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाओं के व्यवहारिक आदान-प्रदान में जन सूचना अधिकारियों की कठिनाइयों समस्याओं को भी समझ कर दूर किया गया। आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाए।


डीएम-एसएसपी ने की शिष्टाचार भेंट:-

 मा. राज्य सूचना आयुक्त श्री अजय कुमार उप्रेती के अलीगढ़ आगमन पर प्रातःकाल जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी ने सर्किट हाउस पहुँच शिष्टाचार भेंट की। मा. आयुक्त को दोनों अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए अलीगढ़ आगमन के लिए धन्यवाद एवं स्वागत किया। डीएम ने बताया कि आईजीआराएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के साथ ही नियमित रूप से जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाती है। जनशिकायत निस्तारण के साथ ही वांछित सूचना की जानकारी उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि मा. आयुक्त के जनपद आगमन एवं जनसुनवाई करने से जनपद का मान सम्मान बढ़ने के साथ ही विभागीय जनसूचना अधिकारियों को विशेष मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा।

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें (0)