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बड़ा खुलासा| श्रीगांधी आश्रम हरदुआगंज की जमीन के पट्टे में एक और बड़ा रट्टा, श्रेणी 6क में दर्ज भूमि

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 -हरदुआगंज श्रीगांधी आश्रम समिति के मंत्री ने बिना मालिकाना हक के कर दी लीज

- तहसील रिकॉर्ड में उक्त भूमि नॉन जेडए, खतौनी में है श्रेणी 6क में दर्ज, जिसे माना जाता है सरकारी संपत्ति 

चंचल वर्मा अलीगढ मीडिया न्यूज़ ब्यूरो। अलीगढ जनपद के हरदुआगंज स्थित जिस बेशकीमती भूमि को क्षेत्रीय श्रीगांधी आश्रम समिति के मंत्री संतोष मिश्रा ने बसपा नेता के बेटे को लीज पर दिया है, वो जमीन उनकी है ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे, तहसील का रिकॉर्ड बोल रहा है। ये भूमि नॉन जेडए है और खतौनी में बैनीराम के नाम श्रेणी 6क में दर्ज है अर्थात इस भूमि को बैनीराम भी नहीं बेच सकता। मालिकाना हक सरकार का है। हरदुआगंज के पूर्व चेयरमैन राजेश यादव ने इस बाबत अभिलेखों के साथ एसडीएम कोल से लेकर कमिश्नर तक को शिकायत भेजी हैं। बता दें कि एसडीएम कोल स्वयं प्रकरण की जांच कर रहे हैं।

हरदुआगंज कस्बा ग्राम हरदुआगंज की चकबंदी बाहर की नॉन जेडए भूमि पर बसा हुआ है। उन्हीं में से गाटा संख्या 991, 993ब और 994 की 0.736 है० (6630 वर्गगज) भूमि है। रामघाट रोड स्थित इस बेशकीमती जमीन में से 3692.40 वर्गगज जमीन क्षेत्रीय श्रीगांधी आश्रम समिति के मंत्री संतोष मिश्रा ने 13 जुलाई 2022 को बसपा नेता व हरदुआगंज चेयरमैन तिलकराज यादव के पुत्र लोरिक राज के नाम 29 वर्ष की लीज कर दी है। लीज की शर्तों पर आपत्ति के साथ पूर्व चेयरमैन राजेश यादव ने शिकायत की थी।

 एसडीएम कोल ने मौके पर पहुँचकर निर्माण रुकवा दिया था और जांच शुरू कर दी थी। अब पूर्व चेयरमैन ने इस बात के दस्तावेज पेश कर हड़कम्प मचा दिया है कि ये भूमि श्रीगांधी आश्रम समिति की है ही नहीं, सरकार की है। उन्होंने बेशकीमती भूमि को कब्जामुक्त कराकर सरकार के कब्जे में लेने की मांग की है।

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