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एसिड भण्डारण और क्रय-विक्रय के लिए लाईसेंस तुरंत ले लें व्यवसायी, नही तो होगी कार्रवाई ।देखिए, DM ने क्या कहा...

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जनपद के एसिड कारोबारी जल्द से जल्द लें लाइसेंस*

*एसिड भण्डारण, क्रय-विक्रय का अद्यतन रखें ब्यौरा*

*लाइसेंस प्रक्रिया के लिये सिटी मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी नामित*

अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 10 अक्टूबर 2022 (सू0वि0)। जनपद में हाल ही में बिना लाइसेंस के संचालित मिले तेजाब भंडारण के मामले को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने एसिड एवं उससे जुड़े कारोबारियों को रसायन के भंडारण और बिक्री के लिए प्रदेश सरकार के नियमों, अधिनियमों के अनुरूप लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे एसिड कारोबारी जो एसिड भंडारण, क्रय-विक्रय का कार्य कर रहे हैं, उसकी सूचना स्वयं देते हुए सक्षम अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि एसिड भंडारण और बिक्री केंद्र एवं प्रदेश सरकार के नियमों के अंतर्गत आता है।

      जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि एक सप्ताह में जनपद में 7 भंडारण गृह ऐसे पाए गए हैं, जिनमें खतरनाक एसिड की अनाधिकृत बिक्री होना पाया गया है। उन्होंने बताया कि विष अधिनियम 1919 के तहत मानव जीवन के लिए खतरनाक पदार्थों का कारोबार करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। बिना लाइसेंस कारोबार करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए सरकार द्वारा समय-समय पर नियमावली भी बनाई गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रदेश सरकार के शासनादेश 7 अप्रैल 2017 के तहत भी इसको अनाधिकृत कारोबार की श्रेणी में रखते हुए बिना लाइसेंस कार्य करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। उन्होंने बताया है कि जनपद में लाइसेंस प्रक्रिया के लिए नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार वर्मा को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ध्यान रखें कि भण्डारण के लिए स्थान सुरक्षित और घनी आबादी से दूर होना चाहिए।



     जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा है कि किसी से छिपा नहीं है कि एसिड अटैक की घटनाएं बर्बरता एवं नृशंसता की परिचायक हैं। कई बार देखने में आता है कि दुकानदार एसिड लेने आए व्यक्ति से न तो एसिड लेने का कारण पूछता है और न ही बिक्री स्टॉक का रिकॉर्ड रखने की औपचारिकता पूर्ण करता है। इसलिए शासकीय नियमों एवं जनहित में एसिड व्यवसाय के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया है कि लाइसेंस धारक को एसिड की खरीद-फरोख्त का रिकॉर्ड रखने के साथ मात्रा के साथ प्रत्येक खरीदार के नाम और पते का रिकॉर्ड भी रखना होगा। उन्होंने बताया कि एसिड के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने कई कड़े ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जिसके तहत आपराधिक कृत्यों में तेजाब के प्रयोग को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में तय किए गए प्रावधानों के तहत प्रत्येक ऐसिड भंडारण की सूचना संबंधित एसडीएम को दिया जाना अनिवार्य किया गया है।

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