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जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न,12 नवम्बर को आयोजित होगी लोक अदालत

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अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़, 18अक्टूबर (सूवि)| राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ़ डॉ० बब्बू सारंग के दिशा निर्देशन में दिनांक 12 नवम्बर शनिवार को जिला न्यायालय अलीगढ़ से लेकर बाहय स्थित न्यायालयों में तथा जिले की सभी तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकृति जैसे (फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन बसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम वाद, सेवा सम्बन्धि वाद, अन्य दीवानी मामले तथा अन्य प्रकृति के मामले जो न्यायालय में लम्बित हो) के मामलों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैक लोन रिकंबरी, वित्तीय संस्था, दूरभाष, मोबाइल कम्पनी आदि के भी मामलो का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।


राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु माननीय जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ डॉ० बब्बू सारंग के विश्राम कक्ष में मंगलवार को संध्या 04-30 बजे से बैठक आहुत की गयी। जिसमें उपस्थित आये न्यायिक अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि आप राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु ज्यादा से ज्यादा मामले अपने-अपने न्यायालयों में चिन्हित करके प्रतिदिन की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायें और चिन्हित किये जाने वाले मामलों को दिनांक 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराने का प्रयास करे ।


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