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नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई गयी सजा एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, प्रतापगढ़। संयुक्त निदेशक अभियोजन हवलदार सिंह ने बताया है कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेंष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आनन्द कुमार वर्मा निवासी कान्धरपुर थाना कोहड़ौर को नाबालिक के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुये आजीवन कारवास (जो उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिये) व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा पुनर्वास हेतु प्रदान किया जायेगा, साथ ही उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी। वादी मुकदमा के अनुसार दिनांक 23 नवम्बर 2018 को उसके यहां लड़के के पैदा होने पर खाने-पीने का प्रोग्राम था इसी दौरान अभियुक्त आनन्द कुमार वर्मा निमंत्रण में आया था, खाने-पीने के दौरान उसने उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत करते हुये बहला-फुसलाकर घर के पूरब ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुये उसके साथ गलत काम किया। 

घर पहुॅचने के बाद लड़की ने अपनी माँ को बातें बतायी तो घरवाले मौके पर गये और उस वक्त आनन्द वर्मा घर में आग ताप रहा था शिकायत करने पर आनन्द कुमार वर्मा ने उसके पड़ोसी रविन्द्र व बृजेश को मारकर घायल कर दिया तब गांव वालों ने आक्रोशित होकर आनन्द कुमार वर्मा को सौ नम्बर बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के समय पीड़िता की उम्र 8 वर्ष थी। विशेष लोक अभियोजक द्वारा पीड़िता, पीड़िता के पिता, डाक्टर व विवेचक का बयान कराया गया। पीड़िता ने अपनी गवाही में बताया कि अभियुक्त आनन्द मुझे नहर पर ले गया पहले से ही मेरा मुंह दबाया था और वही पर उसने मेरे साथ जबरन बलात्कार किया जिससे मैं बेहोश हो गई जब होश आया तो मैं अपनी मम्मी के पास गई और सारी बातें बतायी। न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के उपरान्त पाया कि अभियुक्त आनन्द कुमार वर्मा द्वारा पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया गया है। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की। 

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