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जबरन कब्जा करने की नीयत दे तोड़ी श्रीगांधी आश्रम की दीवार, फिर बढ़ गई हरदुआगंज में रार

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अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़। हरदुआगंज के रामघाट रोड पर स्थित क्षेत्रिय श्री गांधी आश्रम की गाटा संख्या 991ए, 993ब, व 994 क्षेत्रफल 6630 वर्गमीटर जमीन जो कि राजस्व भू-भूअभिलेखों में नोन-जेडए श्रेणी-6 में दर्ज है। सरकारी एवं सार्वजनिक भूखंड को क्षेत्रिय गांधी-आश्रम बन्नादेवी अलीगढ़ के सचिव संतोष प्रसाद मिश्रा ने 13 जुलाई 2022 को हरदुआगंज के बसपा नेता तिलकराज यादव के पुत्र लोरिकराज यादव  के नाम नाम फर्जी ढंग से 29 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया था। गुरुवार को उस जमीन पर जबरन कब्जा करने की नीयत से दीवार दौड़कर अवैध रूप से रास्ता बना लिया गया। जिसके बाद दोनों यादव एक दूसरे के विरोध में उतर आए। मामला पुलिस तक पहुंचा लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

क्षेत्रिय श्रीगांधी-आश्रम संस्था के अधीन इस भूखंड पर खादी एवं ग्रामोउद्योग का प्रथम अधिकार है। सार्वजनिक भवन को तिलकराज यादव आदि द्वारा खुर्दबुर्द करते देख पूर्व चेयरमैन राजेश यादव ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की थी जिस पर उप-जिलाधिकारी कोल द्वारा जांच की गई, जिसमें उक्त लीज को गलत करार देते हुए संस्था के मंत्री को व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाने की मंशा से लोक संपत्ति को फर्जी ढंग व बदनीयती से खुर्दबुर्द करने का दोषी करार बताया है। साढे चार पेज की जांच आख्या संलग्न है। फर्जी लीज होने पर खादी एंव ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी आश्रम संस्था के विरूद्ध कार्रवाई का आदेश देने पर उक्त मामला मा0 उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। जिसकी रिट संख्या 28763 पर मा0 न्यायालय ने लीज करने के दोषी संतोष मंत्री को खदी एंव गामोद्योग के आदेश पर अंतरिम राहत देने इंकार करते हुए मुझ प्रार्थी को पक्षकार मानकर नोटिस जारी किया है। मा0 न्यायलय ने लोरिकराज यादव को भी पार्टी माना है। 


पुलिस को दिए शिकायती पत्र में राजेश यादव ने कहा है कि मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद चेयरमैन तिलकराज यादव, लोरिकराज यादव उक्त भूखंड पर गुरुवार को जबरन कब्जा करने को प्रयास किया। तिलकराज यादव ने दिनांक 4.11.2022 को भूखंड के बाहरी हिस्से में संचालित ढाबा की दुकान खाली कराकर शटर तोड़कर दरवाजा निकालने का प्रयास किया गया, तथा दिनांक 8.11.2022 को जबरन गेट निकालने का प्रयास किया गया था। 

  29दिसंबर को तिलकराज यादव बसपा नेता तिलकराज यादव हरदुआगंज नगर पंचायत के निर्वमान चेयरमैन रहे है, उक्त भूखंड नोन-जेडए श्रेणी-6 राजस्व अभिलेखों में दर्ज व सरकारी भूमि है, इस बात को तिलकराज यादव भलीभंति जानते हैं तथा चेयरमैन जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन के चलते उक्त लोक भू-संपत्ति को सुरक्षित संरक्षित कराना तिलकराज यादव का प्रथम दायित्व था। परंतु उन्होंने पद का दुरूपयोग करते हुए सरकारी भूमि को अपने पुत्र के नाम फर्जी ढंग से लीज कराकर खुर्दबुर्द करने के दोषी है। वह मा0 न्यायालय के आदेश को धता बताकर अपने रसूख के बल पर सरकारी भूखंड को निज हित के लिए कब्जा रहे हैं।  वहीं पुलिस का कहना है कि दोनो पक्षों का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जायेगी।


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