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27 जनवरी को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अधिकाधिक पात्रों को लाभान्वित कराने के निर्देश

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डीएम ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पात्रों का चयन करने के दिये निर्देश

अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम,अलीगढ 25 जनवरी 2023 (सू0वि0) जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र जोड़ों को लाभ दिलाने के लिये कलैक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में शामिल है। योजना के तहत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की ज्यादा से ज्यादा बेटियों की शादी सम्पन्न कराये जाने के लिये पूर्व में ही सभी विकासखण्डों, नगर निगम समेत सभी नगर पंचायतों व नगर पालिका परिषद को लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। 

जिलाधिकारी ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिये 27 जनवरी की तिथि निर्धारित करते हुए निर्देश दिये कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पंजीकरण कराते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित समस्त एसडीएम, खण्ड विकास अधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये कि पात्र लोगों की जांच समय से पूर्ण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यदि योजना में किसी अपात्र का चयन किया जाता है तो सम्बन्धित से रिकवरी कराते हुए उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। डीएम ने जनसामान्य से आव्हान किया कि वह अपने से सम्बन्धित ब्लाॅक या नगर निकाय में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिये नियमानुसार आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। 

जिला समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी ने बताया कि योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह के लिये कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, विवाह के लिये कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए, कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र (आयु प्रमाणित किये जाने हेतु ) होना चाहिए, अनुसूचित जाति,जनजाति, पिछडा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह याजना में विधवा महिला की पुत्री, स्वयं विधवा व तलाकशुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत कुल  51 हजार रूपये की धनराशि प्रति जोड़े पर व्यय की जाती है। जिसमें से 35 हजार रूपये लड़की के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाती है। 10 हजार रूपये का सामान दिया जाता है एवं 06 हजार रूपये प्रति जोड़ा भोजन, बिजली-पानी, टेण्ट व्यवस्था पर व्यय किया जाता है।

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