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अलीगढ़ में लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को , इस तरह निपटेंगे मामले

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राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिये मा0 जिला जज ने की समन्वय बैठक

11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वाद निस्तारित करायें

-मा0 जिला जज, डा0 बब्बू सारंग


अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम,अलीगढ़ 02 फरवरी 2023 (सू0वि0)। माननीय जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ0 बब्बू सारंग के दिशा निर्देशन में 11 फरवरी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। 

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिये गुरूवार को अपरान्ह 01ः30 बजे समस्त प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों, प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय बैठक प्रथम अपर जिला जज, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, मनोज कुमार अग्रवाल के विश्राम कक्ष में ली गयी। बैठक के दौरान नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, प्रथम अपर जिला जज, मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा उपस्थित आये न्यायिक, प्रशासनिक अधिकारी, दिनेश कुमार नागर पूर्णकालीन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती मीनू राना अपर जिलाधिकारी नगर, भावना विमल उपजिलाधिकारी इगलास, प्रवेश कुमार तहसीलदार कोल, सुभाष चन्द्र तहसीलदार अतरौली, डॉ0 गजेन्द्र पाल सिंह तहसीलदार इगलास, कृष्ण गोपाल मिश्रा तहसीलदार खैर, संदीप चौधरी तहसीलदार गभाना, विजय कुमार सोनकर सहायक क्षेत्रीय उपश्रम प्रवर्तन अधिकारी, प्रवीन कुमार मौर्य अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग उपस्थित रहे। उपस्थित आये सभी अधिकारियों को नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा निर्देशित किया गया कि आप अपने-अपने विभागों में ज्यादा से ज्यादा मामले चिन्हित करें और चिन्हित किये जाने वाले मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करे और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कराये। 

राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता के लिये सांय 04ः30 बजे डॉ0 बब्बू सारंग, जिला जज द्वारा समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों की एक बैठक अपने विश्राम कक्ष में ली गयी उपस्थित आये सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि आप के न्यायालय में काफी मामले लम्बित है उन मामलो में से ज्यादा से ज्यादा मामले चिन्हित करके सूची प्राधिकरण कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराये तथा चिन्हित किये जाने वाले मामलो में अभियुक्तगण, पक्षकारों को सम्मन, नोटिस अविलम्ब जारी करे  और जारी किये जाने वाले सम्मनों का पूर्ण विवरण प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराये जिससे सम्मनों की तामीला ससमय से हो सके। 

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