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विद्युत कार्मिकों की 16 मार्च को होने वाली सांकेतिक हड़ताल को अवैधानिक बताया

अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 14 मार्च 2023 (सू0वि0)।  जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने प्रबन्ध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उर्जा भवन, सिकन्दरा आगरा के पत्र के हवाले से अवगत कराया गया है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं की कतिपय मांगों को लेकर समस्त डिस्कॉम मुख्यालयों एवं परियोजना मुख्यालयों पर 20 फरवरी से चरणबद्ध जन-जागरण रैली एवं मशाल जुलूस के साथ ही 16 मार्च की रात्रि 10ः00 बजे से 72 घण्टे की सांकेतिक हड़ताल करने का नोटिस दिया है। 

उन्होंने बताया है कि अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन (ऊर्जा) अनुभाग-2 के द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह की अवधि के लिये दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल को निषिद्ध किया गया है। ऐसे में किसी भी प्रकार का आन्दोलन, प्रदर्शन व कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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