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मा. प्रेक्षक ने जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ पोलिंग पार्टियों का तीसरा रैंडमाइजेशन किया

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*निर्वाचन ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और अपने दायित्वों का सम्यक निर्वाहन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत दर्ज होगी एफआईआर*



अलीगढ़ 08 मई 2023 (सू0वि0) नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराने के लिये प्रेक्षक राजेश कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला  मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीनू राणा के साथ द्वारा मतदान कार्मिकों के नियुक्ति आदेश पत्र का तृतीय एवं अंतिम रैंडमाइजेशन एनआईसी में किया । 

जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी में शिथिलता व लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। निर्वाचन ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और अपने दायित्वों का सम्यक निर्वाहन न करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा एवं संबंधित कार्मिक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीनू राणा ने समस्त कार्यालयाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण को निर्देशित किया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत विभिन्न विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। समस्त कार्मिकों को अच्छे से प्रशिक्षित किया गया है उन्होंने विश्वास जताया कि सभी निर्वाचन कार्मिक पूर्ण मनोयोग के साथ 11 मई को मतदान कराएंगे।

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