*डीएम के निर्देश पर आगामी पर्व/ त्योहार/ जयंती को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने की अलीगढ़ महानगर में धारा 144 लागू।*
अलीगढ़ मीडिया डॉटकॉम, अलीगढ़। डीएम अलीगढ़ श्री इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री अमित कुमार भट्ट ने अलीगढ़ महानगर में दिनांक 29.06.2023 को ईदुज्जहा (बकरीद), दिनांक 29.07.2023 को मोहर्रम दिनांक 15.08.2023 को स्वतंत्रता दिवस का तथा आगामी परीक्षाओं, विभिन्न बोर्ड की समय-समय पर आयोजित विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिगत तथा वर्तमान में कोविड के प्रकोप एवं अन्य संवेदनशील कारणों से आपातिक स्थिति है। स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से यह ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कतिपय असामाजिक तत्व अलीगढ़ महानगर की शान्ति-व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं, जिससे अलीगढ महानगर की शान्ति एवं कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में महानगर अलीगढ़ में शान्ति-व्यवस्था, कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिये अलीगढ़ महानगर क्षेत्र में धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता लागू किया जाना आवश्यक है। यद्यपि अलीगढ़ महानगर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति वर्तमान में पूर्ण नियन्त्रण में है, फिर भी इस दिशा में विशेष सावधानी बरतने, सुरक्षा के सुमचित प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता है।
इसको लेकर *अलीगढ महानगर क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है। यह आदेश दिनांक 02.06.2023 से दिनांक 17.08.2023 तक लागू रहेगा। यदि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाए। इस आदेश की प्रति कलेक्ट्रट, महानगर के थाने, तहसील मुख्यालय, नगर निगम कार्यालय अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर प्रचार-प्रसार हेतु चस्पा कराया जाए।* यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश संपूर्ण महानगर क्षेत्र में लागू होगा। और समस्त व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है कि जो इस अवधि में अलीगढ़ महानगर में रहेंगे या आवागमन करेंगे।