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लोकशान्ति बनाए रखने के लिए 17 अगस्त तक महानगर में निषेधाज्ञा लागू

 


अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 03 जून 2023 (सू0वि0)। महानगर में 29 जून को बकरीद, 29 जुलाई को मोहर्रम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं आगामी दिनों में विभिन्न बोर्ड की समय-समय पर आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिगत और वर्तमान में कोविड के प्रकोप एवं अन्य संवेदनशील कारणों से आपातिक स्थिति है। इन अवसरों पर लोकशान्ति बनाये रखने एवं पर्व, त्योहारों व स्वतंत्रता दिवस एवं विभिन्न परीक्षाओं को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अमित कुमार भट््ट ने महानगर में निषेधाज्ञा अर्थात धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। 

निषेधाज्ञा लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनायें आहत हों। निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 17 अगस्त 2023 तक लागू रहेगी और उन सभी लोगों पर प्रभावी होगा जो इस अवधि में महानगर में निवास अथवा आवागमन करते हैं।

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*मा0 जिला जज ने रक्तदान शिविर का किया शुभारम्भ*

अलीगढ़ 03 जून 2023 (सू0वि0) माननीय जिला न्यायाधीश महोदय डॉ0 बब्बू सारंग द्वारा  शनिवार को दीवानी न्यायालय में जय हिंद सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर  का शुभारम्भ किया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए जिससे किसी जरूरतमद व्यक्ति को रक्त की कमी होने पर अथवा आकस्मिक परिस्थिति में दान किये गये रक्त का उपयोग किया जा सके। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार नागर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान शिविर में न्यायिक अधिकारीगण, एक महिला पुलिस कॉस्टेविल व अन्य अधिवक्तागण, कर्मचारीगण द्वारा रक्तदान किया। इस अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण, बार के पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, आदि उपस्थित रहे।  

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