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CDO ने किया साथा ग्राम पंचायत का निरीक्षण, प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश


सीडीओ ने ग्राम पंचायत साथा का किया निरीक्षण

अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ : मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राना द्वारा डीपीआरओ के साथ विकास खण्ड जवाँ की ग्राम पंचायत साथा का निरीक्षण किया गया। साथा ग्राम पंचायत ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम घोषित है। ग्राम में 02 कचरा वाहन संचालित है, जिनसे लगभग 300 परिवारों से कचरा संग्रहण का कार्य हो रहा है और लगभग 2500 रुपये सफाई शुल्क एकत्रित हो रहा है। सीडीओ ने शत-प्रतिशत घरों से कचरा संग्रहण करने के लिए रूट व रोस्टर बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कचरा से कंचन केन्द्र पर नाडेप के समुचित प्रबन्धन के साथ कचरा से कंचन केन्द्र पर एकत्रित प्लास्टिक व सूखा कूडा के प्रबंधन के भी निर्देश दिये।

 सचिव द्वारा आश्वस्त किया गया कि 13 फरवरी तक कार्य आरंभ हो जायेगा। ग्राम पंचायत में तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत नवीन पद्धति से एक वर्ष पूर्व निर्मित सोख्ता गड्ढ़ा में सिल्ट सफाई के निर्देश दिये गये।


          पंचायत सचिवालय पर पंचायत सहायक सपना, ग्राम पंचायत अधिकारी राजेन्द्र द्वारा आयुष्मान कार्ड से सम्बन्धित आधार लिंक न होने वाले, फिगर मैच न होने वाले, अस्थाई रूप से बाहर वालों की सूची न प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी एवं पंचायत सहायक के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये गये। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आयुष्मान कार्ड की नियमित समीक्षा न करने पर चेतावनी दी गई।


          उच्च प्राथमिक विद्यालय साथा में 58 छात्रों की उपस्थिति पाई गई जबकि गुरुवार को 116 की उपस्थिति थी। रसोईया सरोज देवी द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन लगभग 60 बच्चों का भोजन बनता है। प्रतीत होता है कि मध्यान्ह भोजन में फर्जी उपस्थिति अंकित की जा रही है साथ ही विद्यालय को प्राप्त कम्पोजिट ग्रांट में वित्तीय अनियमितता पायी गयी। विद्यालय परिसर में 05 पेड़़ काटे गये हैं जिसके काटने का औचित्य व अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी। विद्यालय परिसर में एनपीईएलजी कक्ष में निर्मित पुस्तकालय भी संचालित नहीं पाया गया। विद्यालय परिसर में निर्देशों के विपरीत तेरहवीं का कार्यक्रम चलता पाया गया। शिव कुमार शर्मा प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलम्बित करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रधान के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

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