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#Aligarh| जिला जज 09 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का करेंगे शुभारम्भ


अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के

दिशा निर्देशन में 09 मार्च को जिला न्यायालय अलीगढ, बाहय स्थित न्यायालयों तथा जिले लाया सभी तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलें व जवारी के शमनीय वाद, धारा 38 एनआईएक्ट, धन कि

वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वाद, भूमि अर्जन अधिनियम वाद, सेवा सम्बन्धि वाद, अन्य दीवानी मामले तथा अन्य प्रकृति के मामले जो न्यायालयों में लम्बित हों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन स्तर पर भी बैक लोन रिकबरी, वित्तीय संस्था दूरभाष, मोबाइल कम्पनी के भी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा। 

लोक अदालत का शुभारम्भ जिला न्यायाधीश संजीव कुमार द्वारा 09 मार्च को प्रातः 10ः30 बजे पुस्तकालय सभागार, दीवानी न्यायालय परिसर में किया जायेगा। उक्त सूचना दिनेश कुमार नागर, पूर्णकालीन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गई है। 

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दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए विद्यालय 10 मार्च तक उपलब्ध कराएं संदेहास्पद डाटा

अलीगढ 07 मार्च 2024 (सूवि): जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पाण्डे ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 का संदेहास्पद डाटा राज्य एनआईसी लखनऊ द्वारा विद्यालय एवं संस्था के लॉगिन पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। जनपद स्तर पर प्राप्त संदेहास्पद डाटा की एक्सेल फाइल (छात्रवार व विधालयवार) सूची

जिला विधालय निरीक्षक एवं व्हॉटसप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। 

उन्होंने बताया कि सभी संदेहास्पद डाटा को विद्यालय स्तर से अभिलेखों आदि से परीक्षण, सत्यापन कराते हुये सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान के सम्बन्ध में विद्यालय स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के साथ प्रत्येक छात्र-छात्रा के नाम के सम्मुख अंकित कॉलम में एक्सेप्ट या रिजेक्ट इंगित कराते हुये, समस्त वांछित अभिलेखों परीक्षाफल आदि सहित हस्ताक्षरयुक्त हार्डकॉपी प्रत्येक दशा में 10 मार्च की सांय 5 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास भवन में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति का लाभ पाने से बंचित न रहे और कोई अपात्र छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त न कर सकें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि तक वांछित सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उपरोक्त समस्त सन्देहास्पद डाटा को त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त मान लिया जायेगा और भविष्य में ऐसे किसी भी प्रकरण में अन्यथा की स्थिति में छात्रवृत्ति से वंचित हो जाने, छात्रवृत्ति के लिए अर्ह छात्र पाये जाने पर उसके लिए सम्बन्धित विद्यालय उत्तरदायी होगा।

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