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चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक ईडीसी के माध्यम से कर सकेंगे मतदान


द्वितीय प्रशिक्षण 16 से 21 अपै्रल के मध्य कार्मिकों को जारी की जाएंगी ईडीसी

अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ | अपर जिलाधिकारी न्यायिक एवं प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र अखिलेश यादव ने मतदान प्रक्रिया में लगाये गये कार्मिको को मतदान ईडीसी से कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मा0 निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में जनपद में चुनाव कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण 16 अप्रैल से 21 अप्रैल को कराया जाना निश्चित हुआ है। जिन कार्मिकों की ड्यूटी 15-संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अलीगढ के मतदान दिनांक 26 अप्रैल में मतदान प्रकिया में लगी है, और जो 15-संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अलीगढ में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, वें कार्मिक उक्त तिथि को निर्वाचन ड्यूटी के कारण अपने बूथ पर जाकर मतदान करने, में असमर्थ होगें। उन कार्मिकों को द्वितीय प्रशिक्षण के मध्य ई0डी0सी0 जारी किया जाना है। 

उन्होंने बताया कि उक्त कार्मिकों को प्रारूप-12बी/ई0डी0सी0 फैसिलिटेशन सेन्टर-कृष्णा इण्टरनेशनल स्कूल जी0टी0 रोड अलीगढ पर जारी किया जाएगा। मतदान कार्मिक प्रारूप 12-ए भरकर उसके साथ निर्वाचन ड्यूटी पत्र एवं ई0पी0आई0सी0 कार्ड या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये किसी एक फोटो पहचान पत्र के साथ फैसिलिटेशन सेंटर पर जमा करके ई0डी0सी0 प्राप्त सकते है। उन्होने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि तद्नुसार अपने विभाग के चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को अवगत कराना सुनिश्चित करें। 

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लोक सभा निर्वाचन-2024 के अभ्यर्थी 13, 20 एवं 24 अप्रैल को प्रस्तुत करें निर्वाचन व्यय रजिस्टर


अलीगढ़ 09 अप्रैल 2024 (सू0वि0): जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी0 द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तहत 15-अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र के समस्त अभ्यर्थियों को अवगत कराया है कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान 3 बार अभ्यर्थियों के लेखे का निरीक्षण किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों के लेखे के निरीक्षण के लिए 13, 20 एवं 24 अप्रैल की तिथि नियत की गई हैं। उन्होंने 15-अलीगढ़, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया है कि वह नियत तिथियों पर लेखे के निरीक्षण के लिए अभ्यर्थियों द्वारा बनाये जाने वाला निर्वाचन व्यय रजिस्टर स्वयं अथवा निर्वाचन व्यय एजेंट के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

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