अलीगढ मीडिया अलीगढ़: जिलाधिकारी विशाख जी0 ने अवगत कराया है कि प्रमुख सचिव श्रम, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र एवं अधिसूचना द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके अनुक्रम में 26 अप्रैल 2024 को अवकाश घोषित किया गया है।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जनपद अलीगढ़ में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 के उपबन्धों के अन्तर्गत मतदान के वास्तविक दिन 26 अप्रैल 2024 को उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा अर्थात उक्त तिथि को उस क्षेत्र में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान बुन्द रहेंगे।
उन्होंने निर्देश दिए है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में स्थित अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को 26 अप्रैल 2024 को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाये और अनाविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिन 26 अप्रैल 2024 को सार्वजनिक अवकाश रखा जाये तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी सम्बन्धित विभाग उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित करें।
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मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से भी किया जा सकता है मतदान- डीईओ, विशाख जी0
अलीगढ़ 20 अप्रैल 2024 (सू0वि0): जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी0 ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर अपना मतदान कर सकते हैं।
ऽ आधार कार्ड
ऽ मनरेगा जॉब कार्ड
ऽ बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक
ऽ श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
ऽ ड्राइविंग लाइसेंस
ऽ पैन कार्ड
ऽ एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
ऽ भारतीय पासपोर्ट
ऽ फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
ऽ केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
ऽ सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र
ऽ यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
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कलैक्ट्रेट स्थित इमरजेन्सी ऑपरेशन सेंटर में ’’जिला शिकायत समिति प्रकोष्ठ संचालित
टोल फ्री नंबर 1950 अथवा स्वयं उपस्थित होकर दर्ज करा सकते हैं शिकायत-मीनू राणा, संयोजक, जिला शिकायत समिति
अलीगढ़ 20 अप्रैल 2024 (सू0वि0): अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व एवं संयोजक जिला शिकायत समिति मीनू राणा ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर पर गठित ’’जिला शिकायत समिति’’ का संचालन प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक कलैक्ट्रेट स्थित इमरजेन्सी ऑपरेशन सेंटर निकट डूडा कार्यालय में किया जा रहा है।
उन्होंने जनसामान्य से आव्हान किया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढ़ंग से संपन्न कराने के लिए नकदी व अन्य वस्तुओं की जब्ती और उन्हें छोड़े जाने के संबंध में अपनी शिकायत प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक उपस्थित होकर अथवा टोल फ्री नम्बर 1950 पर 24ग7 दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला शिकायत समिति के समक्ष आने वाली शिकायतों व प्रकरणों पर किसी मामले को अनावश्यक रूप से लम्बित रखे बिना तत्काल कार्यवाही की जाएगी।
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